ETV Bharat / state

गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

author img

By

Published : Apr 21, 2020, 11:12 PM IST

पान ठेले पर बिकने वाले गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

collector orders to Ban on sale of gutkha, tobacco, gudakhu
गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू की बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने दिए आदेश

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पान ठेले पर बिकने वाले गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में तर्क दिया है कि गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन करने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर थूक देते हैं, इससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका है.

जिले में पान, गुटखा बनाने वाली तकरीबन 24 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, इसके साथ ही गुड़ाखू बनाने वाली तकरीबन 12 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जो अलग-अलग ब्रांड के नाम से उत्पाद बनाती हैं, लेकिन अब इन पर भी संकट का साया मंडराने लगा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई


लोगों की ओर से गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश सम्पूर्ण जिले में 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पान ठेले पर बिकने वाले गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में तर्क दिया है कि गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन करने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर थूक देते हैं, इससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका है.

जिले में पान, गुटखा बनाने वाली तकरीबन 24 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, इसके साथ ही गुड़ाखू बनाने वाली तकरीबन 12 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जो अलग-अलग ब्रांड के नाम से उत्पाद बनाती हैं, लेकिन अब इन पर भी संकट का साया मंडराने लगा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई


लोगों की ओर से गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश सम्पूर्ण जिले में 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.