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राजनांदगांव सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल भंग, कलेक्टर को दिया गया प्रभार - Board of Directors of Rajnandgaon Cooperative Central Bank disbanded

राज्य पंजीयक सहकारी संस्था ने राजनांदगांव सहकारी केंद्रीय बैंक के कामकाज को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के खिलाफ संचालन मंडल को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है. जिसके बाद बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को प्रभार सौंपा गया.

Board of directors of cooperative central bank disbanded
सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल भंग
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Published : May 21, 2021, 12:51 PM IST

Updated : May 21, 2021, 1:06 PM IST

राजनांदगांव: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को भंग करने का आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ हिमशिखर गुप्ता ने जारी कर दिया. पंजीयक ने यह कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध में मिली शिकायतों को जांच में सही पाए जाने पर की है. बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है.

राजनांदगांव के सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल पर प्रबंधन और कामकाज को लेकर कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी. जिसके बाद जांच में शिकायतें सही पाई गई. जिसे देखते हुए पंजीयक सहकारी संस्था ने गुरुवार को संचालक मंडल को भंग करने का आदेश जारी कर दिया. इसके पूर्व संचालक मंडल को भंग किए जाने के फैसले के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने हाईकोर्ट से यथावत पद पर रहने का आदेश जारी कराया था, लेकिन अब पंजीयक सहकारी संस्था के आदेश के बाद बैंक के संचालन का प्रभार कलेक्टर राजनांदगांव को फिर से सौंपा गया.

धमतरी में सहकारी बैंक से पैसे निकालने के लिए भटक रहे किसान

पिछले साल भी भेजा गया था नोटिस

जिले के सहकारी बैंक के कामकाज के संबंध में मिली शिकायतों के आधार पर 10 जुलाई 2019 को बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पंजीयक संस्था ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंक के संचालन मंडल को भंग करने का आदेश दिया. जिसके माध्यम से कहा गया कि मंडल सही से काम नहीं कर रहा है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इच्छुक भी नजर नहीं आ रहा है.

जशपुर के सभी ग्राम पंचायतों तक डीजी पे के माध्यम से पैसा पहुंचा रही बैंक सखी

बैंक के नियमों का उल्लंघन

जिला सहकारी बैंक ने छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है. बैंक ने सदस्यों के हितों में काम नहीं किया है. जिसे देखते हुए पंजीयक सहकारी संस्था ने निर्णय लिया कि बैंक के सदस्यों और अमानतधारकों के लिए जिले के सहकारी संचालन मंडल को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा देना जरूरी है.

राजनांदगांव: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को भंग करने का आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ हिमशिखर गुप्ता ने जारी कर दिया. पंजीयक ने यह कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध में मिली शिकायतों को जांच में सही पाए जाने पर की है. बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है.

राजनांदगांव के सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल पर प्रबंधन और कामकाज को लेकर कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी. जिसके बाद जांच में शिकायतें सही पाई गई. जिसे देखते हुए पंजीयक सहकारी संस्था ने गुरुवार को संचालक मंडल को भंग करने का आदेश जारी कर दिया. इसके पूर्व संचालक मंडल को भंग किए जाने के फैसले के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने हाईकोर्ट से यथावत पद पर रहने का आदेश जारी कराया था, लेकिन अब पंजीयक सहकारी संस्था के आदेश के बाद बैंक के संचालन का प्रभार कलेक्टर राजनांदगांव को फिर से सौंपा गया.

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पिछले साल भी भेजा गया था नोटिस

जिले के सहकारी बैंक के कामकाज के संबंध में मिली शिकायतों के आधार पर 10 जुलाई 2019 को बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पंजीयक संस्था ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंक के संचालन मंडल को भंग करने का आदेश दिया. जिसके माध्यम से कहा गया कि मंडल सही से काम नहीं कर रहा है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इच्छुक भी नजर नहीं आ रहा है.

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बैंक के नियमों का उल्लंघन

जिला सहकारी बैंक ने छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है. बैंक ने सदस्यों के हितों में काम नहीं किया है. जिसे देखते हुए पंजीयक सहकारी संस्था ने निर्णय लिया कि बैंक के सदस्यों और अमानतधारकों के लिए जिले के सहकारी संचालन मंडल को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा देना जरूरी है.

Last Updated : May 21, 2021, 1:06 PM IST
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