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राजनांदगांव में नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर की गई कार्रवाई - कोरोना

राजनांदगांव में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है. नगर निगम की टीम ने शहर के 3 दुकानदारों और बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर 10 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की है. नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी.

Action on shopkeepers who break the rules
नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई
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Published : May 19, 2021, 4:49 PM IST

राजनांदगांवः जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को दोपहर 3 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं.

बुधावार को शहर के तीन दुकानदारों पर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. निगम के अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के दुकान सील कर जुर्माना भी वसूल किया है.

शहर के इन दुकानों पर की गई कार्रवाई

संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम की टीम लगातार दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दे रही है. बावजूद इसके व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं. इसके चलते नगर निगम की टीम लगातार व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के अनंत मोबाइल दुकान को सील किया है. मोतीपुर स्थित पवन किराना स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया. गुड़ाखू लाइन स्थित कपड़ा दुकान में प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में बंद करने की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही महामाया चौक पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला गया. नगर निगम कर्मचारियों ने बुधवार को नियम तोड़ने वाले लोगों से करीब 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है.

बेमेतरा में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों से वसूला गया 11 लाख रुपये का जुर्माना

नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि मोबाइल दुकान वालों को प्रशासन ने निर्धारित 3 दिन ही दुकान खोलने की विशेष छूट दी है. अन्य दिनों में दुकान के बाहर रिचार्ज करने समझाइश दी गई है. बावजूद इसके व्यापारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में नगर निगम के कर्मचारियों को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिसके तहत नगर निगम की टीम लगातर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

राजनांदगांवः जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को दोपहर 3 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं.

बुधावार को शहर के तीन दुकानदारों पर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. निगम के अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के दुकान सील कर जुर्माना भी वसूल किया है.

शहर के इन दुकानों पर की गई कार्रवाई

संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम की टीम लगातार दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दे रही है. बावजूद इसके व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं. इसके चलते नगर निगम की टीम लगातार व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के अनंत मोबाइल दुकान को सील किया है. मोतीपुर स्थित पवन किराना स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया. गुड़ाखू लाइन स्थित कपड़ा दुकान में प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में बंद करने की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही महामाया चौक पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला गया. नगर निगम कर्मचारियों ने बुधवार को नियम तोड़ने वाले लोगों से करीब 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है.

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नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि मोबाइल दुकान वालों को प्रशासन ने निर्धारित 3 दिन ही दुकान खोलने की विशेष छूट दी है. अन्य दिनों में दुकान के बाहर रिचार्ज करने समझाइश दी गई है. बावजूद इसके व्यापारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में नगर निगम के कर्मचारियों को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिसके तहत नगर निगम की टीम लगातर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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