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रायपुर: IPS मुकेश गुप्ता, रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि 6 महीने बढ़ी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला (नान) मामले की जांच में गड़बड़ी और फोन टैपिंग मामले में आरोपी IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई है. गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

IPS Mukesh Gupta and Rajnesh Singh
आईपीएस मुकेश गुप्ता, रजनेश सिंह
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Published : Feb 1, 2020, 6:54 AM IST

Updated : Feb 1, 2020, 5:20 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला की जांच में गड़बड़ी और फोन टेपिंग मामले में आरोपी IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई है. गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

1 फरवरी 2020 से यह अवधि लागू होगी. इस मामले में ईओडब्ल्यू ने IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

बता दें कि दोनों IPS अधिकारी मामले में आरोपी हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला की जांच में गड़बड़ी और फोन टेपिंग मामले में आरोपी IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई है. गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

1 फरवरी 2020 से यह अवधि लागू होगी. इस मामले में ईओडब्ल्यू ने IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

बता दें कि दोनों IPS अधिकारी मामले में आरोपी हैं.

Intro:रायपुर ब्रेकिंग्

आरोपी आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि बढ़ी

गृह विभाग ने जारी किए आदेश

निलंबन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ी

1 फरवरी 2020 से होगी यह अवधि लागू

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला (नान) मामले की जांच में गड़बड़ी और फोन टेपिंग मामले में दोनों आईपीएस अधिकारियों पर है आरोपी

इस मामले में ईओडब्ल्यू ने आईपीएस अधिकारियों के विरूद्ध किया गया है एफआईआरBody:नोConclusion:
Last Updated : Feb 1, 2020, 5:20 PM IST
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