रायपुर : आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह की आज कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक बार फिर जीपी की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने जीपी सिंह की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. इसी के साथ जीपी सिंह की अब अगली पेशी 28 फरवरी को होगी. चूंकि कोविड की वजह से कोर्ट परिसर में किसी भी आरोपी को नहीं लाया जा रहा है, ऐसे में जीपी के वकील की मौजूदगी में सुनवाई हुई.
जीपी के वकील ने कोर्ट में लगाए आवेदन, जज ने स्वीकारा
बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह पिछले एक माह से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. इससे पहले 31 जनवरी को जीपी की सुनवाई कोर्ट में हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 14 फरवरी के लिए बढ़ा दी थी. आज भी जीपी की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. इस बीच जीपी के वकील ने कोर्ट में दो आवेदन लगाए थे. जिसे विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. आवेदन में जीपी के वकील ने अपील की थी कि जीपी सिंह से परिजनों की मुलाकात कराई जाए. साथ ही वरिष्ठ डॉक्टर से जीपी सिंह की सेहत की जांच करवाई जाए.
निलंबित IPS जीपी सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड, राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति का है आरोप
21 को हाइकोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि निलंबित अफसर जीपी सिंह के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में जीपी के वकील ने जमानत याचिका लगाई है. जिस पर कोर्ट ने शासन से केस डायरी मांगी थी. कोर्ट को केस डायरी शासन द्वारा सौंप दी गई है. अब जमानत के मामले पर 21 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
छत्तीसगढ़ के पहले अफसर
जीपी सिंह छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अफसर हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है. अनुपातहीन संपत्ति के आरोप में जीपी सिंह को एसीबी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 11 जनवरी को गिरफ्तार किया था. 12 जनवरी को पहली बार जीपी को कोर्ट में पेश किया. उसके बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड पर जीपी को भेज दिया था. 2 दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया गया. 14 जनवरी को कोर्ट ने फिर से जीपी को पुलिस रिमांड पर 4 दिनों के लिए भेज दिया. पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया था, जिस पर विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. उसके बाद जीपी की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए फिर बढ़ा दी गई थी.
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जीपी पर ऐसे हुई थी कार्रवाई
- 1 जुलाई की सुबह 6:00 बजे जीपी के सरकारी बंगले पर छापा.
- राजनांदगांव, भिलाई, ओडिशा समेत 15 ठिकानों पर करीब 68 घंटे लगातार चली कार्रवाई.
- 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ बंगले से कई अहम दस्तावेज मिले.
- 5 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई.
- एफआईआर के बाद देर रात शासन ने 5 जुलाई को जीपी को सस्पेंड किया.
- 8 जुलाई को जीपी के घर से मिले दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया.
- 9 जुलाई को जीपी में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें सीबीआई जांच की मांग की थी.
- जीपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने पिछले दिनों कई ठिकानों में छापे मारे.
- इसके बाद पूछताछ के लिए थाने आकर बयान दर्ज कराने तीन बार नोटिस जारी किया.
- उसके बाद कोतवाली पुलिस ने रायपुर कोर्ट में 19 अगस्त को 400 पन्नों का चालान पेश किया.