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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा - निलंबित आईपीएस जीपी सिंह

Suspended IPS GP Singh gets 14 days judicial remand : निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Suspended IPS GP Singh gets 14 days judicial remand
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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Published : Jan 18, 2022, 4:17 PM IST

Updated : Jan 18, 2022, 8:10 PM IST

रायपुर: आय से अधिक संपत्ति के आरोप में घिरे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh produced in raipur court) को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. जीपी सिंह छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अफसर हैं, जिन्हें अब 14 दिनों तक जेल में रहना होगा. जीपी को एसीबी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 11 जनवरी को गिरफ्तार किया था. 12 जनवरी को पहली बार जीपी को कोर्ट में पेश किया गया. उसके बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था. 2 दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया गया. 14 जनवरी को कोर्ट ने फिर से जीपी को पुलिस रिमांड पर 4 दिनों के लिए भेज दिया. पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आज उन्हें न्यायालय में पेश किया था. जिस पर विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के बयान पर धरमलाल ने दी प्रतिक्रिया, बघेल सरकार पर लगाया आरोप

कड़ी सुरक्षा के बीच जीपी को लाया गया कोर्ट
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. मीडिया को भी काफी दूर रखा गया था. इससे पहले जब कोर्ट ने जीपी को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा था, उस दिन जीपी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खुद को फंसाने का आरोप लगाया था. इसके बाद विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे.


जीपी ने जेल में मांगी विशेष सुरक्षा
बचाव पक्ष के वकील आशुतोष पांडे ने बताया कि निलंबित अफसर जीपी सिंह को 14 दिन के लिए कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. इस दौरान हमारी ओर से जेल में विशेष सुरक्षा की मांग की गई है. क्योंकि जीपी सिंह जब अपने पद पर रहे तो कई बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है. ऐसे में उन पर कभी भी किसी तरह का हमला हो सकता है. ऐसे में हमने जेल एडीजी स्तर के अधिकारियों की देखरेख में जीपी को रखे जाने की मांग की है. वहीं पिछले दो दिन से जीपी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. हालांकि हमने जमानत याचिका लगा दी है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है.

रायपुर: आय से अधिक संपत्ति के आरोप में घिरे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh produced in raipur court) को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. जीपी सिंह छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अफसर हैं, जिन्हें अब 14 दिनों तक जेल में रहना होगा. जीपी को एसीबी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 11 जनवरी को गिरफ्तार किया था. 12 जनवरी को पहली बार जीपी को कोर्ट में पेश किया गया. उसके बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था. 2 दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया गया. 14 जनवरी को कोर्ट ने फिर से जीपी को पुलिस रिमांड पर 4 दिनों के लिए भेज दिया. पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आज उन्हें न्यायालय में पेश किया था. जिस पर विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

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कड़ी सुरक्षा के बीच जीपी को लाया गया कोर्ट
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. मीडिया को भी काफी दूर रखा गया था. इससे पहले जब कोर्ट ने जीपी को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा था, उस दिन जीपी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खुद को फंसाने का आरोप लगाया था. इसके बाद विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे.


जीपी ने जेल में मांगी विशेष सुरक्षा
बचाव पक्ष के वकील आशुतोष पांडे ने बताया कि निलंबित अफसर जीपी सिंह को 14 दिन के लिए कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. इस दौरान हमारी ओर से जेल में विशेष सुरक्षा की मांग की गई है. क्योंकि जीपी सिंह जब अपने पद पर रहे तो कई बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है. ऐसे में उन पर कभी भी किसी तरह का हमला हो सकता है. ऐसे में हमने जेल एडीजी स्तर के अधिकारियों की देखरेख में जीपी को रखे जाने की मांग की है. वहीं पिछले दो दिन से जीपी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. हालांकि हमने जमानत याचिका लगा दी है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है.

Last Updated : Jan 18, 2022, 8:10 PM IST
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