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निलंबित IAS जनक पाठक हुए बहाल, GAD में बनाए गए अवर सचिव

निलंबित IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक को आखिरकार राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं. पाठक पर जांजगीर कलेक्टर रहते हुए एक महिला से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार 4 जून 2020 को सस्पेंड कर दिया था. अपने निलंबन के खिलाफ पाठक ने कैट में याचिका दायर की थी, जहां कैट ने बहाली के आदेश दिए थे.

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जनक प्रसाद पाठक बहाल
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Published : Mar 22, 2021, 8:07 PM IST

Updated : Mar 22, 2021, 8:40 PM IST

रायपुर: निलंबित IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक को आखिरकार राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पाठक का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया है.

महिला ने रेप का लगाया था आरोप

2007 बैच के IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक पर जांजगीर कलेक्टर रहते हुए महिला से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 4 जून 2020 को जेपी पाठक को सस्पेंड करने का आदेश दिया था.

निलंबित कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को बड़ी राहत, कैट ने बहाली के दिए आदेश

कैट ने निलंबन समाप्त करने के दिया था आदेश

अपने निलंबित के खिलाफ जनक प्रसाद पाठक ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जबलपुर बेंच में अपील दायर की थी. कैट ने सरकार को निलंबन खत्म करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी बहाली का आदेश जारी किया.

रायपुर: निलंबित IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक को आखिरकार राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पाठक का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया है.

महिला ने रेप का लगाया था आरोप

2007 बैच के IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक पर जांजगीर कलेक्टर रहते हुए महिला से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 4 जून 2020 को जेपी पाठक को सस्पेंड करने का आदेश दिया था.

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कैट ने निलंबन समाप्त करने के दिया था आदेश

अपने निलंबित के खिलाफ जनक प्रसाद पाठक ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जबलपुर बेंच में अपील दायर की थी. कैट ने सरकार को निलंबन खत्म करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी बहाली का आदेश जारी किया.

Last Updated : Mar 22, 2021, 8:40 PM IST
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