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रायपुर: PCPNDT एक्ट का पालन नहीं करने वाले सोनोग्राफी सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने PCPPNDT एक्ट के परिपालन को लेकर सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया. साथ ही डॉक्टरों को इसका पालन करने के सख्त आदेश भी दिए.

surprise inspection of sonography centers
स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
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Published : Nov 30, 2019, 7:42 AM IST

रायपुर: PCPPNDT एक्ट के परिपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में 2 सोनोग्राफी सेंटरों को सील किया गया, 8 का पंजीयन निरस्त किया गया और 12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग सेंटर्स में नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी डॉक्टरों को इसका पालन करने के आदेश भी दिए हैं.

क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट?
पीसीपीएनडीटी एक्ट कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है. इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

रायपुर: PCPPNDT एक्ट के परिपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में 2 सोनोग्राफी सेंटरों को सील किया गया, 8 का पंजीयन निरस्त किया गया और 12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग सेंटर्स में नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी डॉक्टरों को इसका पालन करने के आदेश भी दिए हैं.

क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट?
पीसीपीएनडीटी एक्ट कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है. इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Intro:
पीसीपीएनडीटी एक्ट के परिपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ज़िले में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का टीम के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया ।

निरीक्षण के बाद पाया गया की पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम का पालन नही किया जा रहा है ।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों में औचक निरीक्षण करके नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कारवाही की।।
Body:क्या है ?पीसीपीएनडीटी एक्ट

गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 'पीएनडीटी' एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है।Conclusion:
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