रायपुर: PCPPNDT एक्ट के परिपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में 2 सोनोग्राफी सेंटरों को सील किया गया, 8 का पंजीयन निरस्त किया गया और 12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग सेंटर्स में नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी डॉक्टरों को इसका पालन करने के आदेश भी दिए हैं.
क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट?
पीसीपीएनडीटी एक्ट कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है. इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.