रायपुर: भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. करीब 4 घंटे चली बैठक में 33 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है. भूपेश बघेल कैबिनेट ने आज विधायकों और पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने जहां विधायकों और पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया है, वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गयी है. पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपये यात्रा कूपन मिलता था. अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गई है. वहीं पूर्व विधायकों के लिए पेंशन भी अब बढ़ा दी गई है.
अनुपूरक बजट को हरी झंडी
कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को भी हरी झंडी दिखा दी गई है. 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र शुरू हो रहा है. जिसमें राज्य सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. इस अनुपूरक बजट से जल जीवन मिशन, तीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोरोना से निपटने, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मरवाही-पेंड्रा-गौरेला नये जिले के उत्थान के लिए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रबंध किया जाएगा. इसके अलावा बैठक में निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधेयक पर भी चर्चा हुई है, जिसे विधानसभा में लाया जायेगा. दरअसल, इसके लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई थी. जिसमें जिला स्तर पर फीस नियंत्रण की कमेटी में भागीदारी को लेकर विधेयक में उल्लेख करने की बात कही गई है. इन सबके अलावा शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.
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भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसले
- भंडार क्रय नियम में आंशिक संशोधन किया गया है. जिसमें स्थानीय यूनिट को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया गया है.
- अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में पहले मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, अब मुख्यमंत्री की तरफ से नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है.
- छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को कैबिनेट में अनुमोदित किया गया. साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया.
- सरगुजा और बस्तर की तर्ज पर नये जिले गौरेला-पेड्रा-मरवाही में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को मौका दिया जायेगा.
- 16 जनवरी 2006 में ऐर्राबोर राहत शिविर में 32 ग्रामीणों की हत्या मामले तत्कालीन सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी, अब उन्हें 4 लाख की सहायता राशि दी जायेगी.
- पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्क आयोग में पहले एक अध्यक्ष और दो सदस्य की नियुक्ति 3 साल के लिए होती थी, लेकिन अब ये कार्यकाल सरकार के प्रसार प्रर्यन्त जारी रहेगी. इसके अलावा आयोग में अब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों को नियुक्त किया जायेगा.
- राजनीतिक दलों के कार्यालय भवन के लिए एक नीति बनायी गई है.
- छत्तीसगढ़ में सरकारी बैंक के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है. फिलहाल 5 बैंक कार्यरत है, बाकी अपेक्स बैक के अंतर्गत है.
- महासमुंद, बालौदाबाजार, बालोद , बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नये को-ऑपरेटिव बैंक खुलेंगे.
- प्राथमिक सहकारी बैंकों में अधिकार के बंटवारे को लेकर विधेयक को मंजूरी दी गई है.
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन किया गया है. अब उसमें आवेदन प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा.
- बस्तर विश्वविद्यालय को लेकर संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल में अनुमोदन किया गया.
- अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण को मंजूरी. अरपा विकास प्राधिकरण को अब अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण से जाना जायेगा. ये जल संसाधन विभाग से जुड़ेगा.
- भाड़ा नियंत्रण अभिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर संशोधन किया गया है.
- विभिन्न विभागों के अनुपयोगी जमीन को डेवलप करने के लिए रोड विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड से कराने का निर्णय लिया गया है.