रायपुर: प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 28 जुलाई से बढ़ाकर 6 अगस्त तक किया गया है. इस दौरान एक अगस्त को होने वाली बकरीद और 3 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन के लिए भी कोई छूट नहीं दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में हुई बैठक पर इसको लेकर निर्णय लिया गया है. लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं में दूध, दवा, पेट्रोल, सब्जी और रसोई गैस जैसी जरूरी सेवाओं को निर्धारित समय के लिए छूट दी गई है.
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम और नगर निगम अमला सड़को पर अपनी ड्यूटी कर रहा है. सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, दुपहिया और चारपहिया वाहनों में सवारी बैठाए जाने और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा खाकर थूकने जैसे तमाम चीजों पर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है.
लॉकडाउन के कड़े नियम
पहले के लॉकडाउन की तुलना में यह लॉकडाउन ज्यादा सख्त है. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर निगम और पुलिस अमला लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है.
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए 100 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है.
- इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक घूमते पाए जाने पर और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- दोपहिया वाहनों पर एक से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है. इससे ज्यादा होने पर या सामने की सीट पर सवारी होने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- अनुमति प्राप्त दुकानों या संस्थानों में मास्क का उपयोग नहीं करने और उनके द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना, वहीं दूसरी बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 1000 रुपए जुर्माना राशि ली जा रही है.
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कैबिनेट के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या कम हुई है. इसे देखते हुए 22 जुलाई से चल रहे लॉकडाउन को 7 दिन और बढ़ाया जा रहा है, हालांकि कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इसे बढ़ाने, नहीं बढ़ाने और छूट देने पर फैसला कर सकते हैं.