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छत्तीसगढ़: अब निजी अस्पतालों में भी खुद के खर्च से करा सकते हैं कोरोना का इलाज

छत्तीसगढ़ में कोरोना के इलाज के लिए अब विभाग ने निजी अस्पतालों को भी अनुमति दे दी है. रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के अस्पतालों को अनुमति दी गई है.

Corona treatment in Chhattisgarh
निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने की अनुमति
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Published : Aug 28, 2020, 10:41 PM IST

रायपुर: प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए शासन ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के संबंध में अनुमति दी है. विभाग ने मरीजों के इलाज, आइसोलेशन और होम-केयर की अनुमति दी है.

Corona treatment in Chhattisgarh
निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने की अनुमति

स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति प्राप्त अस्पतालों में खुद के खर्च पर मरीज भर्ती होकर कोविड-19 के उपचार, आइसोलेशन सुविधा और होम आइसोलेशन में रह रहे लोग होम-केयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

प्रदेश के इन अस्पतालों को विभाग ने दी अनुमति

  • एनएच एमएमआई अस्पताल
  • श्री नारायणा अस्पताल
  • वी-वाई अस्पताल
  • श्री बालाजी अस्पताल
  • रामकृष्ण केयर अस्पताल
  • मेडिशाइन अस्पताल
  • ओम अस्पताल
  • भाटिया अस्पताल
  • सुयश अस्पताल
  • संकल्प अस्पताल
  • लाइफवर्थ अस्पताल
  • वी-केयर सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल
  • कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट
  • नवा रायपुर के बालको अस्पताल

रायपुर के इन सभी अस्पतालों के अलावा बिलासपुर के अपोलो अस्पताल और अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल को भी कोरोना के इलाज की अनुमति दी गई है.

सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन

स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति प्राप्त सभी अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज, आइसोलेशन और होम-केयर के दौरान राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर के जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं. दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

मरीजों के संबंध में देनी होगी जानकारी

अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज संबंधी सभी जानकारी आई डी एस पी के राज्य कार्यालय और रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर: प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए शासन ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के संबंध में अनुमति दी है. विभाग ने मरीजों के इलाज, आइसोलेशन और होम-केयर की अनुमति दी है.

Corona treatment in Chhattisgarh
निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने की अनुमति

स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति प्राप्त अस्पतालों में खुद के खर्च पर मरीज भर्ती होकर कोविड-19 के उपचार, आइसोलेशन सुविधा और होम आइसोलेशन में रह रहे लोग होम-केयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

प्रदेश के इन अस्पतालों को विभाग ने दी अनुमति

  • एनएच एमएमआई अस्पताल
  • श्री नारायणा अस्पताल
  • वी-वाई अस्पताल
  • श्री बालाजी अस्पताल
  • रामकृष्ण केयर अस्पताल
  • मेडिशाइन अस्पताल
  • ओम अस्पताल
  • भाटिया अस्पताल
  • सुयश अस्पताल
  • संकल्प अस्पताल
  • लाइफवर्थ अस्पताल
  • वी-केयर सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल
  • कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट
  • नवा रायपुर के बालको अस्पताल

रायपुर के इन सभी अस्पतालों के अलावा बिलासपुर के अपोलो अस्पताल और अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल को भी कोरोना के इलाज की अनुमति दी गई है.

सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन

स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति प्राप्त सभी अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज, आइसोलेशन और होम-केयर के दौरान राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर के जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं. दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

मरीजों के संबंध में देनी होगी जानकारी

अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज संबंधी सभी जानकारी आई डी एस पी के राज्य कार्यालय और रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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