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अयोध्या मध्यस्थता मामले में रोजाना सुनवाई पर फैसला 2 अगस्त को: सुप्रीम कोर्ट

संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है.

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Published : Jul 18, 2019, 11:08 AM IST

Updated : Jul 18, 2019, 7:07 PM IST

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त रोजाना सुनवाई पर फैसला आएगा. हालांकि पहले 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई की बात कही जा रही थी.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है. पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं.

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त रोजाना सुनवाई पर फैसला आएगा. हालांकि पहले 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई की बात कही जा रही थी.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है. पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं.

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अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है। पीठ में न्यायमूर्ति एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा था कि अदालत मध्यस्थता समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 18 जुलाई को उचित आदेश जारी करेगी। 


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Last Updated : Jul 18, 2019, 7:07 PM IST
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