रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी आदेश और दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर एस. भारतीदासन ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के हिसाब से रायपुर में पान दुकानों, सैलून, नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के मुताबिक जिले में गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा.
सैलून, नाई दुकान और ब्यूटी पार्लर को इन बातों का रखना होगा ध्यान-
- सैलून, नाई दुकान और ब्यूटी पार्लर का संचालन करने के लिए दुकान में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
- सैलून संचालक को हर व्यक्ति के सेविंग और बाल कटिंग के बाद कैंची, उस्तरा, शेविंग ब्रश, कंघी और कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
- दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- दुकान में वेटिंग के लिए अलग से कुर्सी नहीं रखी जाएगी.
- ब्लेड जैसे चीजों का इस्तेमाल एक ही व्यक्ति पर करना होगा. उसका इस्तेमाल और किसी दूसरे पर नहीं किया जाएगा. वहीं डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा.
- संचालक को दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों की पूरी जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर) रखना अनिवार्य है.
- बाल कटिंग, सेविंग और डाई के समय ग्राहक को खुद टावेल या कपड़ा लाना अनिवार्य होगा.
पान दुकानवालों को इन बातों का रखना होगा ध्यान-
- पान दुकान में भी सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
- पान ठेले या दुकान में बेचे जाने वाले सामानों (सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तंबाकू, पानी पाउच, बीड़ी) का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान या पान ठेले में किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा. पान ठेले में इन सामानों का सिर्फ विक्रय ही किया जा सकेगा.
- दुकानों का संचालन कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सूचना और जानकारी संबंधी पोस्टर,पंपलेट फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा.
- किसी भी तरह की अप्रिय घटना के लिए दुकानदार खुद जिम्मेदार होगा.
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध-
- रायपुर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
- उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों को लेकर राज्य शासन और जिला प्रशासन के जारी निर्देश और प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेंगे.
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वहीं लॉकडाउन की इस स्थिति में जारी आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 या अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.