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छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित

छत्तीसगढ़ सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित कर दिया है.

राजपत्र में संशोधित पदोन्नति में प्रकाशितआरक्षण
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Published : Oct 23, 2019, 9:38 PM IST

Updated : Oct 23, 2019, 9:55 PM IST

रायपुर: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित कर दिया है. इसमें चौथी से लेकर पहली श्रेणी तक के कर्मचारियों पर पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू होगा. राजपत्र प्रकाशित होने के बाद ये साफ हो गया है कि 13 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और 32 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण होगा.

छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित

प्रकाशन के अनुसार यह आरक्षण दूसरे से पहली श्रेणी के पदोन्नति और चौथे श्रेणी के पदोन्नति पर प्रभावशील होगा. संशोधन पहली श्रेणी के पदों से उसके उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति में लागू होगा.

reservation in promotion has been published in the Gazette
छत्तीसगढ़ का राजपत्र

पढ़ें :छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, प्रदेश को इन कार्यों के लिए मिले 11 पुरस्कार

आरक्षण की वजह से लंबित थे मामले

विभागों में पदोन्नति के मामले आरक्षण की वजह से लंबित थे, जो अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर तय हो सकेंगे. यहां पदोन्नति पर अब आरक्षण रोड़ा नहीं बनेगा, हालांकि अभी भी कई राज्यों में इसकी विसंगति बरकरार है.

रायपुर: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित कर दिया है. इसमें चौथी से लेकर पहली श्रेणी तक के कर्मचारियों पर पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू होगा. राजपत्र प्रकाशित होने के बाद ये साफ हो गया है कि 13 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और 32 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण होगा.

छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित

प्रकाशन के अनुसार यह आरक्षण दूसरे से पहली श्रेणी के पदोन्नति और चौथे श्रेणी के पदोन्नति पर प्रभावशील होगा. संशोधन पहली श्रेणी के पदों से उसके उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति में लागू होगा.

reservation in promotion has been published in the Gazette
छत्तीसगढ़ का राजपत्र

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आरक्षण की वजह से लंबित थे मामले

विभागों में पदोन्नति के मामले आरक्षण की वजह से लंबित थे, जो अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर तय हो सकेंगे. यहां पदोन्नति पर अब आरक्षण रोड़ा नहीं बनेगा, हालांकि अभी भी कई राज्यों में इसकी विसंगति बरकरार है.

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रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस बात को प्रकाशित कर दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण संशोधित किया गया है। जिसमें चतुर्थ से लेकर प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारियों पर आरक्षण लागू होगा। स्पष्ट हो गया है कि 13 फीसदी अजा और 32 फीसदी अजजा के लिए आरक्षण होगा।

Body:प्रकाशन पर गौर करें तो पता चलता है कि यह आरक्षण दूसरे श्रेणी से तीसरे श्रेणी के पदों और दूसरे से प्रथम श्रेणी के पदोन्नति और चौथे श्रेणी के पदोन्नति पर प्रभावशील होगा। संशोधन पहले श्रेणी के पदों से उसके उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति में लागू होगा। विभागों में पदोन्नति के मामले आरक्षण की वजह से लंबित थे जो अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर तय हो सकेंगे मतलब यहां पदोन्नति पर अब आरक्षण रोड़ा नहीं बनेगा हालांकि अभी भी कई राज्यों में इसकी विसंगति बरकरार है। 

मयंक हाकुर, ईटीवी भारत, रायपुरConclusion:
Last Updated : Oct 23, 2019, 9:55 PM IST
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