रायपुर: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित राजपत्र प्रकाशित कर दिया है. इसमें चौथी से लेकर पहली श्रेणी तक के कर्मचारियों पर पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू होगा. राजपत्र प्रकाशित होने के बाद ये साफ हो गया है कि 13 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और 32 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण होगा.
प्रकाशन के अनुसार यह आरक्षण दूसरे से पहली श्रेणी के पदोन्नति और चौथे श्रेणी के पदोन्नति पर प्रभावशील होगा. संशोधन पहली श्रेणी के पदों से उसके उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति में लागू होगा.
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आरक्षण की वजह से लंबित थे मामले
विभागों में पदोन्नति के मामले आरक्षण की वजह से लंबित थे, जो अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर तय हो सकेंगे. यहां पदोन्नति पर अब आरक्षण रोड़ा नहीं बनेगा, हालांकि अभी भी कई राज्यों में इसकी विसंगति बरकरार है.