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धरसींवा में अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए कलेक्टर से गुहार

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Published : Aug 8, 2022, 1:33 PM IST

रायपुर,तिल्दा और आरंग में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने कड़ा फैसला लिया है.जिसके बाद इन जगहों के 193 खसरा के 162 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अब नहीं होगी.जिसके बाद अब धरसींवा के ग्राम पंचायतों में रोक की मांग की गई ( Request to collector to stop illegal plating in Dharsiwa) है.

Request to collector to stop illegal plating in Dharsiwa Slug
धरसींवा में अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए कलेक्टर से गुहार

धरसींवा : रायपुर जि़ले में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे (Raipur Collector Sarveshwar Bhure) ने 193 खसरों में दर्ज 162 एकड़ से अधिक जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस ताबड़तोड़ फैसले का सरपंच संघ धरसींवा ने स्वागत किया है. साथ ही जिला कलेक्टर से अनुरोध करते हुए मांग की है कि इसी तरह धरसींवा ब्लॉक में जमकर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर बैन लगाकर रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाई (Illegal plating in Raipur Tilda and Arang)जाए. जिससे गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे. सरपंच संघ धरसींवा के अध्यक्ष अरुण शुक्ला और सरपंच संघ के सचिव हेमन्त वर्मा ने कलेक्टर से गुहार लगाई (Request to collector to stop illegal plating in Dharsiwa) है.


किन जगहों की जमीनें हुईं प्रतिबंधित : बता दें कि कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने छत्तीसगढ़ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने के भी निर्देश राजश्व अधिकारियों को दिए हैं. कलेक्टर डॉ भूरे ने रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) और तिल्दा,आरंग तथा रायपुर एसडीएम की रिपोर्ट पर रायपुर तहसील के 12 गांवों मेंं 126 खसरों,तिल्दा तहसील के आठ गांवों के 31 खसरों और आरंग तहसील के पांच गांवों के 31 खसरों की जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित की है. कलेक्टर के निर्देश पर तीनों तहसीलों के इन खसरों को ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है. अब इन खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नही हो पाएगी.

कब हुई थी शिकायत : सरपंच संघ अध्यक्ष अरुण शुक्ला और सचिव हेमन्त वर्मा ने बताया कि '' माह भर पहले ही क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लाटिंग और किसानों की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी. जो आज पर्यन्त तक चल रहा है. जिला कलेक्टर ने जिस तरह से आरंग और तिल्दा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जांच और रजिस्ट्री की रोक लगाई है. ठीक उसी कड़ी में धरसींवा क्षेत्र में भी कोई ठोस कानून लागू कर इस पर रोक लगाने की मांग की है.''

धरसींवा : रायपुर जि़ले में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे (Raipur Collector Sarveshwar Bhure) ने 193 खसरों में दर्ज 162 एकड़ से अधिक जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस ताबड़तोड़ फैसले का सरपंच संघ धरसींवा ने स्वागत किया है. साथ ही जिला कलेक्टर से अनुरोध करते हुए मांग की है कि इसी तरह धरसींवा ब्लॉक में जमकर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर बैन लगाकर रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाई (Illegal plating in Raipur Tilda and Arang)जाए. जिससे गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे. सरपंच संघ धरसींवा के अध्यक्ष अरुण शुक्ला और सरपंच संघ के सचिव हेमन्त वर्मा ने कलेक्टर से गुहार लगाई (Request to collector to stop illegal plating in Dharsiwa) है.


किन जगहों की जमीनें हुईं प्रतिबंधित : बता दें कि कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने छत्तीसगढ़ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने के भी निर्देश राजश्व अधिकारियों को दिए हैं. कलेक्टर डॉ भूरे ने रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) और तिल्दा,आरंग तथा रायपुर एसडीएम की रिपोर्ट पर रायपुर तहसील के 12 गांवों मेंं 126 खसरों,तिल्दा तहसील के आठ गांवों के 31 खसरों और आरंग तहसील के पांच गांवों के 31 खसरों की जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित की है. कलेक्टर के निर्देश पर तीनों तहसीलों के इन खसरों को ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है. अब इन खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नही हो पाएगी.

कब हुई थी शिकायत : सरपंच संघ अध्यक्ष अरुण शुक्ला और सचिव हेमन्त वर्मा ने बताया कि '' माह भर पहले ही क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लाटिंग और किसानों की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी. जो आज पर्यन्त तक चल रहा है. जिला कलेक्टर ने जिस तरह से आरंग और तिल्दा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जांच और रजिस्ट्री की रोक लगाई है. ठीक उसी कड़ी में धरसींवा क्षेत्र में भी कोई ठोस कानून लागू कर इस पर रोक लगाने की मांग की है.''

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