रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित की हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 अप्रैल को अस्पताल संचालकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक में अधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की नए दरें निर्धारित करने के निर्देश दिए थे. उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आज संशोधित दरें जारी की हैं. विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार एनएबीएच (National Accreditation Board of Hospitals) मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इसमें सर्पोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन और पीपीई किट का खर्च शामिल है.
गंभीर मरीजों के लिए 12 हजार रुपये प्रतिदिन
गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इसमें बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा शामिल है. अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17 हजार रुपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है. इसमें वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा शामिल है. वहीं एनएबीएच से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपये, दस हजार रुपये और 14 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को स्वयं वहन करना होगा.
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राज्य शासन के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के लिए निर्धारित प्रतिदिन के शुल्क में पंजीयन शुल्क, बेड, नर्सिंग और बोर्डिंग चार्ज, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर और कंसल्टेंट की फीस शामिल है. इसके साथ ही एनेस्थेशिया, ब्लड-ट्रांसफ्यूजन, आक्सीजन, ओ.टी. चार्जेस, सर्जिकल उपकरणों का शुल्क, दवाई एवं ड्रग, मरीज के भोजन, प्रोस्थेटिक डिवाइस और इम्पलांट का खर्च भी शामिल है. एक्स-रे, सोनोग्राफी, हिमेटॉलॉजी पैथोलॉजी जैसे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट भी इनमें शामिल है. हाई-एंड रेडियोलॉजिकल डाइग्नोस्टिक, हाई-एंड हिस्टोपैथोलॉजी (बायोप्सीज) और एंडवास्ड सिरोलॉजी इन्वेस्टीगेशन्स पैकेज अलग से एड-ऑन पैकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है.
कोविड-19 की जांच शामिल नहीं
शासन के निर्धारित दरों में कोविड-19 की जांच, हाई-एंड मेडिसीन्स, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे हाई-एंड डाइग्नोस्टिक टेस्ट और कोविड-19 मरीज की अन्य गंभीर बीमारियों (Comorbidity) के उपचार के लिए किया जाने वाला प्रोसिजर शामिल नहीं है. अस्पताल डेड-बॉडी के स्टोरेज और परिवहन के लिए अधिकतम ढाई हजार रुपये ले सकेंगे.
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20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रहेंगे
मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के निर्देश पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए पंजीकृत निजी अस्पतालों में डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के हितग्राहियों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रहेंगे. यह आरक्षण निजी अस्पतालों के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड, एचडीयू बेड ऑक्सीजन सहित आईसीयू वेंटिलेटर और बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में लागू होगा. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है.