रायपुर/ जांजगीर चांपा:premature release convicts nalini p ravichandran पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिहा कर दिया. इस मसले पर राजनीति तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है. सीएम भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि" सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करोड़ो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था." rajiv gandhi assassination
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया: इस फैसले पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है. वेणुगोपाल ने इस फैसले पर ट्वीट कर कहा कि"आतंकवादियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए. मोदी सरकार की निंदनीय चुप्पी राजीव जी के हत्यारों के दोषियों की रिहाई आतंकवादी कृत्य के साथ एक समझौता है. जो लोग उन आतंकवादियों की रिहाई की सराहना करते हैं, वे वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं,"
जयराम रमेश का बयान: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि "देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया. उन्होंने एक बयान में कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को (समय-पूर्व) रिहा करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और त्रुटिपूर्ण है. कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना करती है और इसे अरक्षणीय पाती है."rajiv gandhi assassination sc directs release of accused
रमेश ने यह भी कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया."शीर्ष अदालत ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया. दोनों ने समय-पूर्व रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था".
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अभिषेक मनु सिंघवी का बयान: कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि "हम उस पुराने दृष्टिकोण पर कायम हैं क्योंकि हमारे अनुसार वह हत्या में शामिल हैं, शायद इसीलिए केंद्र सरकार भी इस संबंध में राज्य सरकार के विचार से कभी सहमत नहीं हुई".
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश बीवी नागरत्ना की पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इनके मामले में भी लागू होता है.