रायपुर: नगर निगम की ओर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के एवज में यूजर चार्ज नहीं देने वाले फर्म को जोन-8 के जोन कार्यालय ने नोटिस जारी किया है. जोन 8 के कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी अरुण ध्रुव ने बताया कि यूजर चार्ज नहीं देने वाले फर्मों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से यूजर चार्ज डिमांड बिल जारी कर तत्काल यूजर चार्ज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
रायपुर नगर निगम जोन 8 के कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि जोन 8 के अंतर्गत आने वाले फर्म जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चंदनीडीह शाखा टाटीबंध को 9 हजार रुपए, हुंडई शोरूम टाटीबंध को 1 लाख 92 हजार रुपए, जैन ऑटो सर्विस टाटीबंध को 18 हजार रुपए का नोटिस दिया गया है.
बैंक सहित कई फर्मों को दिया गया नोटिस
इसी प्रकार से जायका व्हीकल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ऑडी शो रूम संत रविदास वार्ड रायपुर शोरूम को 1 लाख 92 हजार रूपए, शंकर बॉडी बिल्डर्स टाटीबंध को 18 हजार रुपए, भारतीय स्टेट बैंक प्रगति शाखा टाटीबंध को 10 हजार 500 रुपए, पंजाब नेशनल बैंक टाटीबंध रायपुर को 10 हजार 500 रुपए यूजर्स चार्ज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है.
यूजर्स चार्ज जमा नहीं करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत यूजर्स चार्ज जमा नहीं करने वाले फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रखी जा रही निगरानी
बता दें, नगर निगम प्रशासन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के एवज में यूजर चार्ज नहीं देने वाले सहित अन्य प्रकार के निगम से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है.