रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है. सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर गुरुवार को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिया ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए.
लाइसेंसी हथियार रखने पर पाबंदी: प्रेसवार्ता में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिया ने बताया कि "अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंसी हथियार रखने पर पाबंदी लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है. लाइसेंसी हथियारों के मालिकों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने को लेकर सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं. राज्य में धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंसी हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है. रायपुर में 12495 लाइसेंसी हथियारों में से अब तक 8807 हथियार जमा कराए गए हैं. 3 हथियार जब्त किए गए हैं. 10 हथियार कैंसिल किए गए हैं. आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1229 प्रकरण बनाये गये हैं. इसके अंतर्गत 1284 हथियार जब्त किए गए हैं. प्रदेश में 54 लोगों को जिलाबदर यानी कि जिले से बाहर किया गया है."
इन मामलों में की गई कार्रवाई: मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3 लाख 64 हजार 86 मामलों में 18 करोड़ 49 लाख 4 हजार 157 रुपए की कार्रवाई की गई है. विभिन्न प्रतिबंधात्मक धारा के तहत 1 लाख 34 हजार 206 मामलों में 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है. 1 लाख 5 हजार 863 बाउंड ओवर किए गये हैं. आबकारी मामलों में 19 हजार 891 केस दर्ज किए गए हैं. इसमें 1 लाख 29 हजार 48 लीटर की 5 करोड़ 28 लाख 85 हजार 758 रुपए की शराब जब्त की गई है.
बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा चुनाव 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं.