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वॉइस सैंपल नहीं देने पर कोर्ट ने मंतूराम और डॉ. पुनीत गुप्ता को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

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Published : Aug 17, 2019, 10:38 AM IST

वॉइस सैंपल नहीं देने पर कोर्ट ने डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम को नोटिश जारी कर जवाब मांगा है.

डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम

रायपुर : अंतागढ़ टेपकांड के आरोपी मंतूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता को रायपुर कोर्ट ने नोटिस जारी कर वॉइस सैंपल नहीं देने पर जवाब मांगा है. साथ ही 26 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं.

दरअसल, कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने अंतागढ़ टेपकांड के दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि बीते दिनों मंतूराम और डॉ. पुनीत ने SIT को वॉइस सैंपल देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद SIT ने रायपुर कोर्ट में आवेदन लगाया था. इस पर रायपुर कोर्ट की ओर से एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया गया है.

पढ़ें : पद्मश्री दामोदर गणेश बापट का निधन, कुष्ठरोगियों की सेवा में व्यवधान न हो इसलिए नहीं की शादी

वहीं दूसरी और SIT ने अजीत और अमित जोगी को भी नोटिस जारी कर 21 अगस्त को एसआईटी के सामने प्रस्तुत होने और साथ ही वॉइस सैंपल देने का आदेश जारी किया है.

रायपुर : अंतागढ़ टेपकांड के आरोपी मंतूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता को रायपुर कोर्ट ने नोटिस जारी कर वॉइस सैंपल नहीं देने पर जवाब मांगा है. साथ ही 26 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं.

दरअसल, कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने अंतागढ़ टेपकांड के दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि बीते दिनों मंतूराम और डॉ. पुनीत ने SIT को वॉइस सैंपल देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद SIT ने रायपुर कोर्ट में आवेदन लगाया था. इस पर रायपुर कोर्ट की ओर से एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया गया है.

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वहीं दूसरी और SIT ने अजीत और अमित जोगी को भी नोटिस जारी कर 21 अगस्त को एसआईटी के सामने प्रस्तुत होने और साथ ही वॉइस सैंपल देने का आदेश जारी किया है.

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Raipur court


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