ETV Bharat / state

Punishment in NDPS Act: बदमाश अज्जू सिंधी को 12 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना, रायपुर जिला सत्र अदालत का फैसला

रायपुर में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार बदमाश अज्जू को 12 साल की सजा समेत एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. अज्जू पर 25 से अधिक मामले दर्ज हैं .

Punishment in NDPS Act
बदमाश अज्जू सिंधी को 12 साल कैद समेत एक लाख का जुर्माना
author img

By

Published : Feb 20, 2023, 10:05 PM IST

रायपुर : राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके के निगरानी बदमाश अज्जू उर्फ अजय मोटवानी को 12 साल की सजा सुनाई गई है. रायपुर कोर्ट में अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने अज्जू को एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है. बदमाश अज्जू के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 25 से अधिक मामले दर्ज हैं. हत्या और हत्या के प्रयास जैसे भी कई संगीन मामलों का आरोपी रह चुका है. उसे तेलीबांधा पुलिस ने नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था. उसी मामले में रायपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है.




कब हुई थी गिरफ्तारी : शहर में हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली जैसे संगीन मामलों के आरोपी अज्जू को कोर्ट ने सजा सुनाई है. तेलीबांधा इलाके में वह अज्जू सिंधी के नाम से मशहूर है. पुलिस के निगरानी बदमाश सूची में भी उसका नाम दर्ज है. तेलीबांधा पुलिस ने अज्जू को 17 अक्टूबर 2021 को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद मरीन ड्राइव से नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से 990 नग नशीले टेबलेट बरामद हुए थे. उसके बाद से अज्जू पिछले 2 साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था. एएसआई तेलीबांधा दिव्या शर्मा ने आरोपी अज्जू की गिरफ्तारी की थी. उन्होंने ने ही पूरे केस की विवेचना की.


ये भी पढ़ें- अपराधियों पर रायपुर पुलिस ने कसी नकेल


12 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना : विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि ''अज्जू मोटलानी के पास से पुलिस ने 990 नग नशीले टैबलेट जब्त किए थे. जिस पर न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है.'' आरोपी को सजा मिलने के बाद अब इससे जुड़े मामलों में जेल में बंद दूसरे अपराधियों की भी अक्ल ठिकाने आएगी. क्योंकि नशे का कारोबार कर समाज को गर्त में ढकेलने वालों के लिए ये सजा एक नजीर की तरह है.

रायपुर : राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके के निगरानी बदमाश अज्जू उर्फ अजय मोटवानी को 12 साल की सजा सुनाई गई है. रायपुर कोर्ट में अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने अज्जू को एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है. बदमाश अज्जू के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 25 से अधिक मामले दर्ज हैं. हत्या और हत्या के प्रयास जैसे भी कई संगीन मामलों का आरोपी रह चुका है. उसे तेलीबांधा पुलिस ने नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था. उसी मामले में रायपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है.




कब हुई थी गिरफ्तारी : शहर में हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली जैसे संगीन मामलों के आरोपी अज्जू को कोर्ट ने सजा सुनाई है. तेलीबांधा इलाके में वह अज्जू सिंधी के नाम से मशहूर है. पुलिस के निगरानी बदमाश सूची में भी उसका नाम दर्ज है. तेलीबांधा पुलिस ने अज्जू को 17 अक्टूबर 2021 को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद मरीन ड्राइव से नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से 990 नग नशीले टेबलेट बरामद हुए थे. उसके बाद से अज्जू पिछले 2 साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था. एएसआई तेलीबांधा दिव्या शर्मा ने आरोपी अज्जू की गिरफ्तारी की थी. उन्होंने ने ही पूरे केस की विवेचना की.


ये भी पढ़ें- अपराधियों पर रायपुर पुलिस ने कसी नकेल


12 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना : विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि ''अज्जू मोटलानी के पास से पुलिस ने 990 नग नशीले टैबलेट जब्त किए थे. जिस पर न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है.'' आरोपी को सजा मिलने के बाद अब इससे जुड़े मामलों में जेल में बंद दूसरे अपराधियों की भी अक्ल ठिकाने आएगी. क्योंकि नशे का कारोबार कर समाज को गर्त में ढकेलने वालों के लिए ये सजा एक नजीर की तरह है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.