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डीजीपी  के आदेश के बाद 278 हेड कांस्टेबल के प्रमोशन का रास्ता साफ - छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन

मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश से राज्य के 278 विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. प्रतिस्थापित नए नियम के बिना नियमित पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है.

promotion of head constable cleared in raipur
278 हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ
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Published : May 19, 2020, 11:12 PM IST

Updated : May 20, 2020, 12:20 AM IST

रायपुर: डीजीपी डीएम अवस्थी ने हेड कॉन्स्टेबल से एएसआई ‘अ’ के पद पर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं. सभी रेंज आईजी को पदोन्नति 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश से राज्य के 278 विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से मिले विधिक अभिमत के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रतिस्थापित नए नियम के बिना नियमित पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है. जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी रेंज में साल 2018 के विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण 278 प्रधान आरक्षक शामिल हैं. जिसमें रायपुर रेंज में 15, दुर्ग रेंज में 119, बिलासपुर रेंज में 33, सरगुजा रेंज 72 और बस्तर रेंज में 39 हेड कॉन्स्टेबल विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं.

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डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कॉन्स्टेबल को एएसआई ‘अ’ पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की जाए. बताते चलें कि सरकार ने 2018 में पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें शामिल 278 ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद भी पदोन्नति रुकी हुई थी. इसी संबंध में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश से राज्य के 278 विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि नए नियम के बिना नियमित पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है.

रायपुर: डीजीपी डीएम अवस्थी ने हेड कॉन्स्टेबल से एएसआई ‘अ’ के पद पर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं. सभी रेंज आईजी को पदोन्नति 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश से राज्य के 278 विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से मिले विधिक अभिमत के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रतिस्थापित नए नियम के बिना नियमित पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है. जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी रेंज में साल 2018 के विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण 278 प्रधान आरक्षक शामिल हैं. जिसमें रायपुर रेंज में 15, दुर्ग रेंज में 119, बिलासपुर रेंज में 33, सरगुजा रेंज 72 और बस्तर रेंज में 39 हेड कॉन्स्टेबल विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं.

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डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कॉन्स्टेबल को एएसआई ‘अ’ पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की जाए. बताते चलें कि सरकार ने 2018 में पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें शामिल 278 ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद भी पदोन्नति रुकी हुई थी. इसी संबंध में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश से राज्य के 278 विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण हेड कांस्टेबल की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि नए नियम के बिना नियमित पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है.

Last Updated : May 20, 2020, 12:20 AM IST
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