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छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ गृह विभाग का आदेश - छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं

छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. यह आदेश छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जारी किया है. आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के छत्तीसगढ़ में धरना, रैली, प्रदर्शन और जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी.

Prohibition on protests without permission in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ गृह विभाग का आदेश
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Published : Apr 24, 2022, 5:05 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने एक शख्त आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी. प्रशासन के बिना अनुमति के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस और भूख हड़ताल नहीं किया जा सकेगा. क्योंकि अब तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. एसीसी होम सुब्रत साहू ने सार्वजिनक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन से पहले अनुमति को लेकर सख्ती से नियम पालन का निर्देश दिया है. गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रैली धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित प्रारूप में कार्यक्रम का विवरण देना अनिवार्य होगा. जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाए गए हैं.



गृह विभाग के नए आदेश में क्या : विभाग के आदेश के मुताबिक कई संस्था और संगठन जिला प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए ही आयोजन कर रहे हैं. इतना ही नहीं अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं. जो सही नहीं है. ऐसी स्थिति में आम नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है. आदेश में आगे कहा गया है कि, बिना अनुमति आयोजन और धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल से कानून व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इन सबको देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं

'मुख्य सचिव जी थोड़ा गृह विभाग के लिए बजट बढ़ाइए'

इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आयोजन करने के पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें. ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने के लिए समय मिल सके.

रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने एक शख्त आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी. प्रशासन के बिना अनुमति के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस और भूख हड़ताल नहीं किया जा सकेगा. क्योंकि अब तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. एसीसी होम सुब्रत साहू ने सार्वजिनक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन से पहले अनुमति को लेकर सख्ती से नियम पालन का निर्देश दिया है. गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रैली धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित प्रारूप में कार्यक्रम का विवरण देना अनिवार्य होगा. जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाए गए हैं.



गृह विभाग के नए आदेश में क्या : विभाग के आदेश के मुताबिक कई संस्था और संगठन जिला प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए ही आयोजन कर रहे हैं. इतना ही नहीं अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं. जो सही नहीं है. ऐसी स्थिति में आम नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है. आदेश में आगे कहा गया है कि, बिना अनुमति आयोजन और धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल से कानून व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इन सबको देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं

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इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आयोजन करने के पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें. ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने के लिए समय मिल सके.

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