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छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को 1 अप्रैल से मिली ये छूट

प्रदेश में शराब शौकीनों के लिए आबकारी विभाग ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब एक दिन में 5 लीटर शराब खरीदी जा सकती है. विभाग का कहना है कि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले डिलीवरी ब्वॉयज की परेशानियों को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है.

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Published : Mar 27, 2021, 3:00 PM IST

Updated : Mar 27, 2021, 3:14 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने कोविड के कारण पहले तो शराब की होम डिलीवरी शुरू करवा दी थी, अब एक बार फिर शराब शौकीनों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश में लोग अब एक दिन में 5 लीटर शराब खरीद सकेंगे. आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. हालांकि कहा गया है कि वाइन शॉप में भीड़ न बढ़े इसलिए ये फैसला लिया गया है. विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक समय में 5 लीटर शराब खरीद सकता है. यह आदेश 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू हो जाएगा.

Order issued by Excise Department
आबकारी विभाग का जारी आदेश

लोग कम पीएं इसलिए बढ़ाए हैं शराब के दाम: कवासी लखमा

शराब के साथ बियर में भी मिली छूट

आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने कहा कि यह आदेश आबकारी एक्ट में दिए गए आबकारी अधिकारों के तहत जारी किया गया है. पहले देसी शराब की सीमा 2 बोतल और अंग्रेजी शराब की 4 बोतल थी. वहीं बियर एक दिन में चार बोतल खरीदी जा सकती थी. लेकिन अब 5 लीटर की सीमा तय करने से 6 बोतल बियर आसानी से ले सकते हैं.

आदिवासी इलाकों में पहले भी थी छूट

आदिवासी इलाकों में ना केवल शराब बनाने की बल्कि शराब को लाने ले जाने के लिए भी पहले कई तरह की छूट रही है. लेकिन अब प्रदेश भर में इस तरह की छूट दी जा रही है. इसे लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी कर रखी है और आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश प्रदेश भर में 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएगा.

राज्य में बीते एक साल के दौरान लॉक डाउन के समय से आबकारी निगम ने रोजाना एक करोड़ का कारोबार भी किया है. ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए या फैसले को आबकारी विभाग बेहतर मान रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने कोविड के कारण पहले तो शराब की होम डिलीवरी शुरू करवा दी थी, अब एक बार फिर शराब शौकीनों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश में लोग अब एक दिन में 5 लीटर शराब खरीद सकेंगे. आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. हालांकि कहा गया है कि वाइन शॉप में भीड़ न बढ़े इसलिए ये फैसला लिया गया है. विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक समय में 5 लीटर शराब खरीद सकता है. यह आदेश 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू हो जाएगा.

Order issued by Excise Department
आबकारी विभाग का जारी आदेश

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शराब के साथ बियर में भी मिली छूट

आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने कहा कि यह आदेश आबकारी एक्ट में दिए गए आबकारी अधिकारों के तहत जारी किया गया है. पहले देसी शराब की सीमा 2 बोतल और अंग्रेजी शराब की 4 बोतल थी. वहीं बियर एक दिन में चार बोतल खरीदी जा सकती थी. लेकिन अब 5 लीटर की सीमा तय करने से 6 बोतल बियर आसानी से ले सकते हैं.

आदिवासी इलाकों में पहले भी थी छूट

आदिवासी इलाकों में ना केवल शराब बनाने की बल्कि शराब को लाने ले जाने के लिए भी पहले कई तरह की छूट रही है. लेकिन अब प्रदेश भर में इस तरह की छूट दी जा रही है. इसे लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी कर रखी है और आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश प्रदेश भर में 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएगा.

राज्य में बीते एक साल के दौरान लॉक डाउन के समय से आबकारी निगम ने रोजाना एक करोड़ का कारोबार भी किया है. ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए या फैसले को आबकारी विभाग बेहतर मान रहा है.

Last Updated : Mar 27, 2021, 3:14 PM IST
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