रायपुर : नौकरीपेशा लोगों के लिए एक जरुरी खबर (Income tax news for employed people)है. यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते है तो 31 जुलाई 2022 से पहले अपना ITR फाइल कर (pay income tax before july) दें. यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
आखिरी दिन का ना करें इंतजार : यदि आपको अपने ऑफिस से form16 मिल चुका है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न तुरंत दाखिल कर दें. क्योंकि जुलाई के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग बढ़ जाती है. जिसके चलते वेबसाइट पर लोड पड़ने लगता (kaise bhare income tax) है. टैक्स फाइल में होने वाली परेशानी से बचने के लिए आप समय रहते अपने आईटीआर फाइल कर दें.
कब तक भरें टैक्स :फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सरकार ने निर्धारित की है. यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक अपना टैक्स नहीं भरता है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234a और अंडर सेक्शन 234f के तहत लेट फीस के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा.
किनको मिलेगा रिटर्न :जिन टैक्स पेयर ने समय रहते एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भर दिया है उन्हें टैक्स पर जल्द रिटर्न मिल जाएगा. वहीं जिन्होंने देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उन्हें भीड़ के कारण रिफंड मिलने में समय लगेगा.
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कितने का लगेगा जुर्माना :यदि आप 31 जुलाई 2022 के बाद और 31 दिसंबर 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करते है तो आपको 5000 रूपये पेनॉल्टी फीस चुकानी (Heavy penalty will be imposed for filling income tax late) पड़ेगी. लेकिन जिन लोगों की सालाना टैक्सेबल इनकम 500000 लाख से कम हैं उनको मात्र 1000 रूपए की पेनॉल्टी लगेगी.