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छत्तीसगढ़: कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों को घर में ही रहने की इजाजत

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कम लक्षण वाले मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने घर में ही रहने (होम आइसोलेशन) की सुविधा देने का फैसला लिया है. हालांकि इसके लिए विभाग सशर्त अनुमति देगी.

Patients with low symptoms of corona virus allowed to home isolation in Chhattisgarh
कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों को घर रहने की अनुमति
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Published : Jul 31, 2020, 10:51 PM IST

रायपुर: प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने नया फैसला लिया है. फैसले में कहा गया है कि कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज अब घरों में ही किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में राज्य सरकार ने कम लक्षण वाले मरीजों के लिए बेहतर इलाज का विकल्प तलाश किया है. इसमें मरीजों को घर में ही रहने की अनुमति (होम आइसोलेशन) में रखा जाएगा.

Health department issued order
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

कम लक्षण वाले मरीजों के घर के बाहर लाल रंग का स्टीकर लगाया जाएगा, ताकि लोगों को सावधान किया जा सके. इसमें सरकार ने दी कड़ी शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की छूट दी है.

C श्रेणी में बच्चे और बुजुर्गों को जाना पड़ सकता है अस्पताल

इसमें C श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को छूट दी जाएगी. हालांकि C श्रेणी में बिना लक्षण वाले मरीज बुज़ुर्ग या बच्चे हैं, जो शारीरिक तौर पर कमजोर या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्हें अस्पताल ही भेजा जाएगा.

Health department gave conditional permission
स्वास्थ्य विभाग ने सशर्त दी अनुमति

होम आइसोलेशन के लिए 3bhk का घर होना आवश्यक

सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना के संबंध में स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया है. इसमें कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी. बशर्ते उनका घर 3bhk हो. इसके साथ ही कोरोना पर बेहतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी.

Instructions issued to collectors
कलेक्टर्स को जारी किया निर्देश

स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बना रहना होगा

इसके अलावा अलग-अलग जिलों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा के लिए संख्या भी तय कर दी गई है. होम आइसोलेशन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को सुविधा के साथ जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही होम आइसोलेशन के दौरान लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बना रहना होगा और गंभीर लक्षण पाए जाने पर मरीज को अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी करनी होगी.

रायपुर: प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने नया फैसला लिया है. फैसले में कहा गया है कि कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज अब घरों में ही किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में राज्य सरकार ने कम लक्षण वाले मरीजों के लिए बेहतर इलाज का विकल्प तलाश किया है. इसमें मरीजों को घर में ही रहने की अनुमति (होम आइसोलेशन) में रखा जाएगा.

Health department issued order
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

कम लक्षण वाले मरीजों के घर के बाहर लाल रंग का स्टीकर लगाया जाएगा, ताकि लोगों को सावधान किया जा सके. इसमें सरकार ने दी कड़ी शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की छूट दी है.

C श्रेणी में बच्चे और बुजुर्गों को जाना पड़ सकता है अस्पताल

इसमें C श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को छूट दी जाएगी. हालांकि C श्रेणी में बिना लक्षण वाले मरीज बुज़ुर्ग या बच्चे हैं, जो शारीरिक तौर पर कमजोर या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्हें अस्पताल ही भेजा जाएगा.

Health department gave conditional permission
स्वास्थ्य विभाग ने सशर्त दी अनुमति

होम आइसोलेशन के लिए 3bhk का घर होना आवश्यक

सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना के संबंध में स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया है. इसमें कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी. बशर्ते उनका घर 3bhk हो. इसके साथ ही कोरोना पर बेहतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी.

Instructions issued to collectors
कलेक्टर्स को जारी किया निर्देश

स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बना रहना होगा

इसके अलावा अलग-अलग जिलों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा के लिए संख्या भी तय कर दी गई है. होम आइसोलेशन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को सुविधा के साथ जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही होम आइसोलेशन के दौरान लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बना रहना होगा और गंभीर लक्षण पाए जाने पर मरीज को अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी करनी होगी.

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