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छत्तीसगढ़ में 28 जून तक बंद रहेंगे सभी होटल, राज्य सरकार का नया आदेश - आबकारी विभाग

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने होटल खोलने पर रोक लगा दी है. आदेश के मुताबिक 28 दिसंबर तक होटल, बार, क्लब को बंद रखना है.

Hotels will not open in Chhattisgarh
28 जून तक बंद रहेंगे होटल
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Published : Jun 22, 2020, 5:53 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार भी रियायतों के साथ राहत जरूर दे रही है, लेकिन कुछ चीजों को सरकार ने अभी छूट नहीं दी है. राज्य सरकार ने 28 जून तक होटल नहीं खोलने का आदेश जारी किया है.

Hotels will not open in Chhattisgarh
आदेश की कॉपी

छत्तीसगढ़ में अब तक होटल, क्लब, सिनेमा हॉल और मॉल सभी बंद रखे गए हैं. पहले सरकार ने तय किया था कि 21 जून तक होटल्स बंद रहेंगे, लेकिन अब आबकारी विभाग ने दोबारा आदेश जारी कर दिया गया है. आबकारी विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सारे रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 28 जून तक के लिए बंद रहेंगे.

आबकारी विभाग का आदेश

शादियों के लिए होटल, बार और सभी एफएल 4/4 क्लब, मेम स्थित बार रूम के साथ स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल आगामी 28 जून तक बंद रहेंगे. वाणिज्य कर आबकारी विभाग ने पहले 21 जून तक होटल और क्लब को बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाते हुए राज्य शासन ने 28 जून तक होटलों को बंद रखने का आदेश दे दिया है.

पोस्टर लेकर रहवासी कर रहे सप्रे मैदान को छोटा करने का विरोध

पार्सल सुविधा के लिए छूट

राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस आदेश पर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 हजार के पार जा चुका है. ऐसे में सरकार ने होटल रेस्टोरेंट को ये छूट दी है कि वे चाहे तो पार्सल सुविधा चालू रख सकते हैं, लेकिन भीड़ जमा न हो इसलिए लोगों को होटल में बिठाकर खिलाने की अनुमति शासन ने नहीं दी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार भी रियायतों के साथ राहत जरूर दे रही है, लेकिन कुछ चीजों को सरकार ने अभी छूट नहीं दी है. राज्य सरकार ने 28 जून तक होटल नहीं खोलने का आदेश जारी किया है.

Hotels will not open in Chhattisgarh
आदेश की कॉपी

छत्तीसगढ़ में अब तक होटल, क्लब, सिनेमा हॉल और मॉल सभी बंद रखे गए हैं. पहले सरकार ने तय किया था कि 21 जून तक होटल्स बंद रहेंगे, लेकिन अब आबकारी विभाग ने दोबारा आदेश जारी कर दिया गया है. आबकारी विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सारे रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 28 जून तक के लिए बंद रहेंगे.

आबकारी विभाग का आदेश

शादियों के लिए होटल, बार और सभी एफएल 4/4 क्लब, मेम स्थित बार रूम के साथ स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल आगामी 28 जून तक बंद रहेंगे. वाणिज्य कर आबकारी विभाग ने पहले 21 जून तक होटल और क्लब को बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाते हुए राज्य शासन ने 28 जून तक होटलों को बंद रखने का आदेश दे दिया है.

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पार्सल सुविधा के लिए छूट

राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस आदेश पर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 हजार के पार जा चुका है. ऐसे में सरकार ने होटल रेस्टोरेंट को ये छूट दी है कि वे चाहे तो पार्सल सुविधा चालू रख सकते हैं, लेकिन भीड़ जमा न हो इसलिए लोगों को होटल में बिठाकर खिलाने की अनुमति शासन ने नहीं दी है.

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