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कलेक्टर को मिला शासकीय भूमि आवंटन का अधिकार - allot of government land

रायपुर में शासकीय भूमि आवंटन के लिए जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन दिए जा रहे हैं. 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि पर 30 वर्ष तक पट्टा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है.

Collector received application for allotment of government land in raipur
शासकीय भूमि आवंटन का आवेदन कलेक्टर को मिला
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Published : Feb 16, 2021, 3:07 PM IST

रायपुर: शासकीय भूमि के आवंटन के लिए हितग्राही जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन दे सकते हैं. इसी के साथ कलेक्टर एस भारतीदासन ने अनुविभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया है. 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि पर 30 वर्ष तक पट्टा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है.

जिला कलेक्टर को मिला व्यवस्थापन का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन और शासकीय भूमि के आवंटन में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि पर 30 वर्ष तक पट्टा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है. हितग्राही अब पट्टे के लिए जिला कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.

नीलामी के बाद होगा आवंटन

अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में खाली जमीन की जानकारी www.Raipur.govt.in के पहले पेज पर प्रदर्शित की गई है. इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी खाली जमीन की जानकारी ली जा सकती है. फ्रीहोल्ड के लिए बाजार मूल्य से 2 प्रतिशत राशि देना होगा. एक से अधिक आवेदन होने पर नीलामी की कार्रवाई के बाद आवंटन किया जाएगा.

रायपुर: शासकीय भूमि के आवंटन के लिए हितग्राही जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन दे सकते हैं. इसी के साथ कलेक्टर एस भारतीदासन ने अनुविभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया है. 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि पर 30 वर्ष तक पट्टा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है.

जिला कलेक्टर को मिला व्यवस्थापन का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन और शासकीय भूमि के आवंटन में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि पर 30 वर्ष तक पट्टा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है. हितग्राही अब पट्टे के लिए जिला कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.

नीलामी के बाद होगा आवंटन

अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में खाली जमीन की जानकारी www.Raipur.govt.in के पहले पेज पर प्रदर्शित की गई है. इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी खाली जमीन की जानकारी ली जा सकती है. फ्रीहोल्ड के लिए बाजार मूल्य से 2 प्रतिशत राशि देना होगा. एक से अधिक आवेदन होने पर नीलामी की कार्रवाई के बाद आवंटन किया जाएगा.

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