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छत्तीसगढ़ के इन जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.देश के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज के लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. इन 13 जिलों में छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार और दुर्ग जिला भी शामिल हैं. सिंधी समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है.

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गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
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Published : May 29, 2021, 10:17 PM IST

रायपुर: केन्द्र सरकार ने देश के 13 जिलों में रह रहे हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन समाज के लोगों के लिए निर्देश जारी किया है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इन 13 जिलों में छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार और दुर्ग जिला भी शामिल हैं. केन्द्र सरकार के इस फैसले का सिंधी समाज ने स्वागत किया है. सदाणी दरबार, रायपुर ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. वहीं दुर्ग के भी सिंधी समाज के प्रमुख लोगों ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

सिंधी समाज की है पुरानी मांग

छत्तीसगढ़ का सिंधी समाज लंबे समय से इस ओर प्रयासरत रहा है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार से तंग हो रहे लोगों को भारत में शरण देने और नागरिकता देने की मांग करता रहा है. दो जिलों को इस संबंध में केन्द्र ने अपनी सूची में शामिल कर इस दिशा में नई शुरुआत की है. सिंधी समाज के प्रमुखों का कहना है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवेदन लंबित हैं, अब तक इसकी प्रक्रिया लंबी होने के चलते लोगों को कई साल इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब इस बदलाव से कलेक्टर कार्यालय से ही पूरा काम हो जाएगा. इससे नागरिकता प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी.

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जिलाधिकारी कराएंगे जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की है. नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे.

रायपुर: केन्द्र सरकार ने देश के 13 जिलों में रह रहे हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन समाज के लोगों के लिए निर्देश जारी किया है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इन 13 जिलों में छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार और दुर्ग जिला भी शामिल हैं. केन्द्र सरकार के इस फैसले का सिंधी समाज ने स्वागत किया है. सदाणी दरबार, रायपुर ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. वहीं दुर्ग के भी सिंधी समाज के प्रमुख लोगों ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है.

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सिंधी समाज की है पुरानी मांग

छत्तीसगढ़ का सिंधी समाज लंबे समय से इस ओर प्रयासरत रहा है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार से तंग हो रहे लोगों को भारत में शरण देने और नागरिकता देने की मांग करता रहा है. दो जिलों को इस संबंध में केन्द्र ने अपनी सूची में शामिल कर इस दिशा में नई शुरुआत की है. सिंधी समाज के प्रमुखों का कहना है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवेदन लंबित हैं, अब तक इसकी प्रक्रिया लंबी होने के चलते लोगों को कई साल इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब इस बदलाव से कलेक्टर कार्यालय से ही पूरा काम हो जाएगा. इससे नागरिकता प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी.

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जिलाधिकारी कराएंगे जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की है. नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे.

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