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अब घर बैठे मिलेगा जाति और निवास प्रमाण पत्र, सीएम भूपेश ने जिला कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. अब प्रदेश के लोगों को घर बैठे ही जाति और निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

cm bhupesh baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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Published : Jun 26, 2020, 5:00 PM IST

Updated : Jun 26, 2020, 8:11 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों के लिए बड़ी घोषणा की है. सीएम ने लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया है . मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया है.

सीएम के आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा. इसके लिए लोक सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी.

पढ़ें- गलवान घटना पर बघेल का केंद्र सरकार पर हमला, पूछा क्यों मौन है मोदी सरकार ?

जल्द शुरू होगी सुविधा

इससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालयों और लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा अनुसार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जारी करता है प्रमाण पत्र
गौरतलब है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदान किए जाते हैं. वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालयों में जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं.अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों के लिए बड़ी घोषणा की है. सीएम ने लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया है . मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया है.

सीएम के आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा. इसके लिए लोक सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी.

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जल्द शुरू होगी सुविधा

इससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालयों और लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा अनुसार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जारी करता है प्रमाण पत्र
गौरतलब है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदान किए जाते हैं. वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालयों में जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं.अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है.

Last Updated : Jun 26, 2020, 8:11 PM IST
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