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गणेश उत्सव को लेकर नए गाइडलाइन जारी, पंडाल में नहीं लगाए जाएगी 4 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रायपुर प्रशासन ने गणेश उत्सव मनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत गणपति की मूर्तियों 4 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होगी.

बप्पा की मूर्ति
बप्पा की मूर्ति
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Published : Jul 28, 2021, 8:47 PM IST

रायपुर: कोरोना काल के बीच रायपुर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होने वाला है. इसको लेकर रायपुर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक गणेश मंडप में गणपति की मूर्तियों का आकार 4 फीट से ज्यादा नहीं होगा. इसके साथ ही पंडालों की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई भी 15 फीट तय की गई. इस बारे में भी गणेश उत्सव में स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है.

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने निर्देश जारी कर कहा कि, कोरोना के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को देखते हुए गणेश उत्सव आयोजन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं.

नए गाइडलाइन के मुताबिक पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्ग फुट की खुली जगह हो, उस जगह पर सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए से पंडाल नहीं लगाया जा सकता. वहीं पंडाल में किसी भी समय 20 व्यक्ति से अधिक लोगों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी.

गणेश प्रतिमा बनाने में जुटे मूर्तिकार, गाइड लाइन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

पंडाल में लगाने होंगे 4 सीसीटीवी कैमरे

जिला प्रशासन द्वारा गणेशोत्सव को लेकर जारी निर्देश के तहत समितियों को पंडाल में या उसके आसपास कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को एक रजिस्टर रखना होगा, जिससे पंडाल में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की नामों की एंट्री की जा सके, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके. इसके अलावा भोज भंडारा जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी.

मूर्ति विसर्जन में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं

मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे. वह मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे. अलग से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त किए गए वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति तक नहीं दी गई है. विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग और तिथि के अनुसार होगा. शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी.

रायपुर: कोरोना काल के बीच रायपुर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होने वाला है. इसको लेकर रायपुर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक गणेश मंडप में गणपति की मूर्तियों का आकार 4 फीट से ज्यादा नहीं होगा. इसके साथ ही पंडालों की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई भी 15 फीट तय की गई. इस बारे में भी गणेश उत्सव में स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है.

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने निर्देश जारी कर कहा कि, कोरोना के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को देखते हुए गणेश उत्सव आयोजन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं.

नए गाइडलाइन के मुताबिक पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्ग फुट की खुली जगह हो, उस जगह पर सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए से पंडाल नहीं लगाया जा सकता. वहीं पंडाल में किसी भी समय 20 व्यक्ति से अधिक लोगों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी.

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पंडाल में लगाने होंगे 4 सीसीटीवी कैमरे

जिला प्रशासन द्वारा गणेशोत्सव को लेकर जारी निर्देश के तहत समितियों को पंडाल में या उसके आसपास कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को एक रजिस्टर रखना होगा, जिससे पंडाल में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की नामों की एंट्री की जा सके, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके. इसके अलावा भोज भंडारा जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी.

मूर्ति विसर्जन में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं

मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे. वह मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे. अलग से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त किए गए वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति तक नहीं दी गई है. विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग और तिथि के अनुसार होगा. शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी.

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