रायपुरः राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. रायपुर में दुकानों और संस्थानों को खोलने और बंद करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. अब रायपुर में दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. ठेले, गुमटी और चौपाटी शाम 6 बजे के बाद बंद करने का निर्देश दिया गया है.
रायपुर के लिए नया गाइडलाइन जारी
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत नया गाइडलाइन जारी किया है. जिसके तहत शहर की दुकानें सहित अन्य संस्थानों को खोलने की समय सीमा निर्धारित की गई है. रविवार से सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सहित सभी ठेले-गुमटी को खोलने की समय सीमा में परिवर्तन किया गया है.
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दुकान खोलने की समय-सीमा घटाई गई
जिला प्रशासन के जारी आदेश के अनुसार अब रेस्टोरेंट होटल, बार, ढाबा में डाइनिंग टेकअवे, होम डिलीवरी सुबह 6 से रात 8 बजे तक ही की जाएगी. वहीं इस दौरान पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को नियंत्रण मुक्त रखने का आदेश दिया गया है. आवश्यक सेवा होने की स्थिति में यह पहले की तरह ही संचालित होंगी. शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे.
अधिकारियों को सख्ती बरतने के आदेश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार और थानेदार को इसे सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं. जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. नियम तोड़ने पर दुकान 15 दिनों के लिए सील करने का आदेश दिया गया है. वहीं शहर के कंटेनमेंट जोन में जारी सभी निर्देश लागू होंगे.