रायपुर: रायपुर नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर बीजेपी पार्षदों के विरोध के बाद महापौर एजाज ढेबर ने 300 रुपए समेकित कर का शुल्क जमा करने वालों से यूजर चार्ज वसूल नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
राजधानी के 70 वार्डों में तकरीबन 3.50 लाख घर हैं. हर घर से 300 रुपए से 600 रुपए समेकित कर के रूप में वसूला जाता था. इसमें सफाई, बिजली और अग्निशमन टैक्स शामिल है. इसे लेकर नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने सोमवार को महापौर से मुलाकात की और उनके सामने अपनी समस्या रखी. उन्होंने कहा कि नगर निगम ने पिछले हफ्ते से संपत्ति कर के साथ-साथ सालभर का यूजर चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है. निगम के इस फैसले से लोगों पर 240 से 360 रुपए तक का बोझ बढ़ गया है. इस पर महापौर ने नए निर्देश जारी किए हैं.
नगर निगम ने समेकित कर में किया संशोधन
जानकारी के मुताबिक, राज्य शासन के निर्देशानुसार चार्ज लिया जाएगा, हालांकि नगर निगम ने समेकित कर में संशोधन किया है. जहां संपत्ति करदाताओं से समेकित कर 600 रुपए लिया जाता था. अब सामान्य स्वच्छता कर टैक्स 200 रुपए घटाकर 400 रुपए कर दिया गया है. वहीं 500 वर्ग फीट से हजार वर्ग फीट के भूखंड वाले करदाताओं से 360 रुपए वार्षिक यूजर चार्ज लिया जाएगा. हजार वर्ग फीट से अधिक के भूखंड के करदाताओं को 720 रुपए यूजर चार्ज देना होगा.
इन्हें नहीं देना होगा यूजर चार्ज
महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 300 रुपए समेकित कर देने वाले स्लम बस्ती के रहवासियों और गैर संपत्ति करदाताओं से यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा. साथ ही साल 2020-21 में जिन करदाताओं ने यूजर चार्ज दिया है और उनसे सामान्य स्वच्छता कर को हटाया नहीं गया है, उनसे आगामी साल में 200 रुपए का समायोजित कर शेष यूजर चार्ज की राशि का डिमांड देकर भुगतान लिया जाएगा. जो भी करदाता यूजर चार्ज की रसीद दिखलाएंगे, उनसे आगामी वर्ष में ये चार्ज घटाकर लिया जाएगा.
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