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Pan Aadhaar Link: 31 मार्च तक Pan Card से Aadhaar कर लें लिंक वरना हो जाएगा डीएक्टिवेट, जानिए घर बैठें कैसे करें लिंक

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Published : Jan 19, 2023, 12:26 PM IST

Updated : Mar 14, 2023, 10:58 AM IST

Link Aadhaar Card with PAN Card: पैन कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर आप पैन कार्ड को अपने आधार से 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं करते हैं तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. PAN Aadhaar Linking

Aadhaar Pan Link
पैन आधार लिंक

रायपुर: पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. फिर ई फाइलिंग सेक्शन पर जाएं. इसके बाद Quick Links के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर PAN, Aadhaar Number और अपना नाम दर्ज करें. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे दर्ज करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें: आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं. Link Aadhaar Status विकल्प पर क्लिक करें. View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपके डिस्प्ले पर मैसेज दिखाई देगा. अगर लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड और आधार की डिटेल्स भरकर इसे लिंक करा लें.

igital Marketing Jobs: युवाओं को मनचाही नौकरी देने वाला उभरता सेक्टर

आयकर विभाग ने 17 जनवरी 2023 को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अलर्ट जारी किया था कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर यह डिएक्टिवेट हो जाएगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट जारी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट में यह अलर्ट जारी किया था कि 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. आवश्यक सूचना. देर न करें, आज ही लिंक करें.''

रायपुर: पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. फिर ई फाइलिंग सेक्शन पर जाएं. इसके बाद Quick Links के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर PAN, Aadhaar Number और अपना नाम दर्ज करें. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे दर्ज करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें: आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं. Link Aadhaar Status विकल्प पर क्लिक करें. View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपके डिस्प्ले पर मैसेज दिखाई देगा. अगर लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड और आधार की डिटेल्स भरकर इसे लिंक करा लें.

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आयकर विभाग ने 17 जनवरी 2023 को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अलर्ट जारी किया था कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर यह डिएक्टिवेट हो जाएगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट जारी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट में यह अलर्ट जारी किया था कि 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. आवश्यक सूचना. देर न करें, आज ही लिंक करें.''

Last Updated : Mar 14, 2023, 10:58 AM IST
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