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उद्यानिकी फसलों की बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि

उद्यानिकी विभाग ने फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि जारी कर दी है. ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में जमा करने के निर्देश हैं.

crops insurance scheme
फसल बीमा योजना
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Published : Dec 19, 2019, 10:39 AM IST

Updated : Dec 19, 2019, 3:10 PM IST

रायपुर: उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल की बीमा कराने 31 दिसंबर 2019 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. उप संचालक उद्यान रायपुर ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओलावृष्टि जैसे नुकसान से बचाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है.

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फसल बीमा योजना

पढ़े:झोपड़ी में चल रही आंगनबाड़ी, हर वक्त खतरे में रहती है बच्चों की जान

रबी वर्ष 2019 में रायपुर जिले के अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल जैसे टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आलू के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे. अऋणि कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी (IFSC) कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं. बीमा के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.

रायपुर: उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल की बीमा कराने 31 दिसंबर 2019 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. उप संचालक उद्यान रायपुर ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओलावृष्टि जैसे नुकसान से बचाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है.

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रबी वर्ष 2019 में रायपुर जिले के अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल जैसे टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आलू के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे. अऋणि कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी (IFSC) कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं. बीमा के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.

Intro: उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल के बीमा कराने 31 दिसम्बर 2019 तक कि समय सीमा निर्धारित की गई है।
उप संचालक उद्यान रायपुर ने बताया कि उद्यानिकी फसलो की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि जैसे नुकसान से बचाने के लिये पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है।


Body:रबी वर्ष 2019 में रायपुर जिले के अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल जैसे टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज़, आलू के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे। अऋणि कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आई एफ एस सी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं।
Conclusion:बीमा के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
Last Updated : Dec 19, 2019, 3:10 PM IST
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