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बैंक में गिरवी जमीन का किया सौदा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर के गोल बाजार थाने में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, उन लोगों ने जमीन को गिरवी रख के बैंक से पांच लाख का लोन लिया था, जिसके बाद उसी जमीन को बेच दिया था.

बैंक में गिरवी जमीन का किया सौदा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Oct 14, 2019, 7:51 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 9:24 PM IST

रायपुर : कोर्ट के आदेश पर गोल बाजार पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. आरोपियों ने स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था. उसके बदले में एक जमीन को गिरवी रखी थी.
दरअसल, उस जमीन को आरोपियों ने बेच दिया था. पुलिस के मुताबिक विकास शर्मा, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद कली और मोहम्मद फईम ने मोती बाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक में जमीन को गिरवी रखकर कर्ज लिया था. इसके बाद आरोपियों ने कुछ दिनों तक किश्त जमा की, फिर किश्त जमा करना बंद कर दिया.

बैंक में गिरवी जमीन का किया सौदा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
बता दें कि बैंक द्वारा चारों आरोपियों को कई बार नोटिस भेजी गई, लेकिन आरोपियों ने किश्त जमा नहीं की. जिसके बाद जमीन को कुर्क करने गए अधिकारी को पता चला कि आरोपियों ने बंधक जमीन को बेच दिया है और खरीदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया है.अरोपियों पर केस दर्जइस मामले में एडिशनल एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि अरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 418,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब मामला कोर्ट में जाने के बाद देखना यह है कि अरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है और बैंक को पैसा कब तक मिल पाता है, साथ ही खरीदारों के पक्ष में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है.

रायपुर : कोर्ट के आदेश पर गोल बाजार पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. आरोपियों ने स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था. उसके बदले में एक जमीन को गिरवी रखी थी.
दरअसल, उस जमीन को आरोपियों ने बेच दिया था. पुलिस के मुताबिक विकास शर्मा, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद कली और मोहम्मद फईम ने मोती बाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक में जमीन को गिरवी रखकर कर्ज लिया था. इसके बाद आरोपियों ने कुछ दिनों तक किश्त जमा की, फिर किश्त जमा करना बंद कर दिया.

बैंक में गिरवी जमीन का किया सौदा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
बता दें कि बैंक द्वारा चारों आरोपियों को कई बार नोटिस भेजी गई, लेकिन आरोपियों ने किश्त जमा नहीं की. जिसके बाद जमीन को कुर्क करने गए अधिकारी को पता चला कि आरोपियों ने बंधक जमीन को बेच दिया है और खरीदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया है.अरोपियों पर केस दर्जइस मामले में एडिशनल एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि अरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 418,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब मामला कोर्ट में जाने के बाद देखना यह है कि अरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है और बैंक को पैसा कब तक मिल पाता है, साथ ही खरीदारों के पक्ष में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है.
Intro:रायपुर कोर्ट के आदेश से गोल बाजार पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है आरोपियों ने स्टेट बैंक से 5 लाख रुपया का कर्ज लिया था उसके बदले में एक जमीन को गिरवी रखी थी


Body:उस जमीन को आरोपियों ने बेच दिया पुलिस के मुताबिक विकास शर्मा मोहम्मद अलीम मोहम्मद कली और मोहम्मद फईम ने मोती बाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक में जमीन को गिरवी रखकर कर्ज लिया था आरोपियों ने कुछ दिनों तक किस्त जमा की फिर किस्त जमा करना बंद कर दिया


Conclusion:बैंक ने चारों आरोपियों को कई बार नोटिस भी भेजा लेकिन आरोपियों ने किस्त जमा नहीं की जिसके बाद बैंक ने आरोपियों की जमीन को कुर्क करने गई तब पता चला कि बंधक जमीन को आरोपियों ने भेज दिया है उस जमीन पर लोग का बीज भी हो गए उन्होंने बैंक अधिकारियों को रजिस्ट्री के दस्तावेज भी दिखाएं बैंक ने इस मामले पर कोर्ट में परिवाद दायर किया है


बाइट प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एडिशनल एसपी सिटी रायपुर


रितेश कुमार तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
Last Updated : Oct 14, 2019, 9:24 PM IST
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