ETV Bharat / state

ITR Filing Last Date 2023 :आखिरी दिन भी इनकम टैक्स नहीं भर पाने वाले क्या करें, जानिए आईटीआर भरने के फायदे

ITR Filing Last Date 2023 यदि आप इंकम टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है.लेकिन यदि आप आखिरी समय तक इनकम टैक्स नहीं भर पाते तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.आज टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है.आईए जानते हैं, कैसे करें टैक्स रिटर्न फाइल

Income Tax Return
आखिरी दिन भी इनकम टैक्स नहीं भर पाने वाले क्या करें
author img

By

Published : Jul 31, 2023, 5:34 PM IST

आखिरी दिन भी इनकम टैक्स नहीं भर पाने वाले क्या करें

रायपुर : इनकम टैक्स रिटर्न एक आयकर दाताओं के लिए सामान्य प्रक्रिया है. यदि इनकम टैक्स पेयर आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. आयकर नियमों के मुताबिक तय समय में टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ जुर्माना लग सकता है. कई मामलों में कार्रवाई भी हो सकती है. 31 जुलाई को रात 11 बजकर 59 मिनट तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.


कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल : अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इसके लिए आपको पहले आधिकारिक लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना है.

फिर 'ई-फाइल' पर जाकर 'इनकम टैक्स रिटर्न' वाले विकल्प पर क्लिक करें. अब साल चुनें और अगर ऑरिजनल भरना है तो उसे चुनें. लेकिन अगर रिवाइज्ड भर रहे हैं, तो 'रिवाइज्ट रिटर्न' चुनें.

रिटर्न ऑप्शन चुनने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा.जिसमें आप अपने कमाई और खर्चों का ब्यौरा भर सकते हैं.साथ ही साथ आयकर प्रावधानों के मुताबिक बीमा, लोन और ईपीएफ की जानकारी भरकर टैक्स पर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं.

सारी कमाई और खर्चों की जानकारी भरने के बाद 'Prepare and Submit Online' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.अब वेरिफिकेशन पेज पर जाकर वेरिफाई पर क्लिक करें. आखिर में 'प्रिव्यू एंड सबमिट' पर क्लिक कर दें.

टैक्स डिडक्शन की भी मिलेगी सुविधा : इनकम टैक्स के तहत आने वाले कई प्रावधानों के तहत टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिलती है. इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है 80C. इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों को सबसे अधिक मिलता है. इसके अलावा इसके उपसेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत होम लाेन, एजुकेशन लोन और बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं. ईटीवी भारत ने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर चार्टेड अकाउंटेंट और टैक्स सलाहकार से बात की है.

ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से काम हुआ आसान : चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप कोसरिया के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न में अब सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है.जिन क्लाइंट्स से जानकारी चाहिए होती है उन्हें ऑफिस में बुला लिया जाता है.31 जुलाई आखिरी तारीख है.इसलिए समय से पहले ही अधिकांश लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है.अब इनकम टैक्स ऑफिस में भीड़ नहीं होती है क्योंकि आज के समय में सारी चीजें ऑनलाइन हैं और मैन्युअल सबमिशन बंद हो गया है, इसलिए डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती है.

''ऑनलाइन टैक्स सबमिशन हो जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है.इसलिए आईटी रिटर्न भरने के लिए डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती है.ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण काम आसानी से जल्दी हो जाते हैं.'' - दिलीप कोसरिया, सीए

पहले के मुकाबले टैक्स रिटर्न की वेबसाइट हुई तेज : वहीं आयकर सलाहकार टैक्स एडवोकेट आनंद सेठ के मुताबिक '' 31 जुलाई आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख है.अब तक सभी लोगों ने अपने आयकर रिटर्न को भर दिया है. ऑनलाइन प्रक्रिया होने से काम सरल हो गया है. पिछले कुछ सालों में आयकर रिटर्न वेबसाइट जो लास्ट टाइम में अच्छे से काम नहीं करती थी उसमें सरकार ने सुधार लाया है. इस बार काम बहुत अच्छा रहा है. जिन्होंने किसी कारण से आईटी रिटर्न नहीं करवाया था, वो आज आखिरी तारीख को भी आईटी रिटर्न फाइल करवाने आ रहे हैं. उनकी सहायता के लिए हम आज रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे.



इनकम टैक्स नहीं भरने से नुकसान : इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद अनिवार्य है. इनकम टैक्स फाइल नहीं करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. अगर आप कहीं से बैंक लोन लेना चाहते हैं. तो आपको बैंक लोन लेने में परेशानी होती है. कई मामलों में बैंक लोन भी रुक जाते हैं. अगर कहीं खरीदी- बिक्री आपका टीडीएस कटा हुआ है उसका अगर आपको रिफंड लेना हो तो इनकम टैक्स फाइल नहीं करने पर आपको वह रिटर्न नहीं मिलता है.अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उस दौरान इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज की जरूरत होती है, उससे भी आप वंचित रह सकते हैं.

'' अगर आपने कहीं पर भी रिटर्न नहीं भरा है और आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कतें आती है. अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं और किसी भी प्रकार से गैप आ जाता है तो इसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम आती है.इसके बाद सिबिल स्कोर भी प्रभावित होता है''- आनंद सेठ, आयकर सलाहकार

आखिरी दिन भी आईटीआर नहीं भर पाने पर क्या करें : अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाता है. ऐसी स्थिति में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे व्यक्ति आने वाले समय में आने वाले एक दो महीने में फाइन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते है.जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, वो 5000 रुपए फाइन देकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवा सकते हैं.वहीं किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न 1 हजार रुपए फाइन देकर फाइल करवा सकते हैं.

आखिरी दिन भी इनकम टैक्स नहीं भर पाने वाले क्या करें

रायपुर : इनकम टैक्स रिटर्न एक आयकर दाताओं के लिए सामान्य प्रक्रिया है. यदि इनकम टैक्स पेयर आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. आयकर नियमों के मुताबिक तय समय में टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ जुर्माना लग सकता है. कई मामलों में कार्रवाई भी हो सकती है. 31 जुलाई को रात 11 बजकर 59 मिनट तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.


कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल : अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इसके लिए आपको पहले आधिकारिक लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना है.

फिर 'ई-फाइल' पर जाकर 'इनकम टैक्स रिटर्न' वाले विकल्प पर क्लिक करें. अब साल चुनें और अगर ऑरिजनल भरना है तो उसे चुनें. लेकिन अगर रिवाइज्ड भर रहे हैं, तो 'रिवाइज्ट रिटर्न' चुनें.

रिटर्न ऑप्शन चुनने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा.जिसमें आप अपने कमाई और खर्चों का ब्यौरा भर सकते हैं.साथ ही साथ आयकर प्रावधानों के मुताबिक बीमा, लोन और ईपीएफ की जानकारी भरकर टैक्स पर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं.

सारी कमाई और खर्चों की जानकारी भरने के बाद 'Prepare and Submit Online' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.अब वेरिफिकेशन पेज पर जाकर वेरिफाई पर क्लिक करें. आखिर में 'प्रिव्यू एंड सबमिट' पर क्लिक कर दें.

टैक्स डिडक्शन की भी मिलेगी सुविधा : इनकम टैक्स के तहत आने वाले कई प्रावधानों के तहत टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिलती है. इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है 80C. इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों को सबसे अधिक मिलता है. इसके अलावा इसके उपसेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत होम लाेन, एजुकेशन लोन और बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं. ईटीवी भारत ने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर चार्टेड अकाउंटेंट और टैक्स सलाहकार से बात की है.

ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से काम हुआ आसान : चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप कोसरिया के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न में अब सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है.जिन क्लाइंट्स से जानकारी चाहिए होती है उन्हें ऑफिस में बुला लिया जाता है.31 जुलाई आखिरी तारीख है.इसलिए समय से पहले ही अधिकांश लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है.अब इनकम टैक्स ऑफिस में भीड़ नहीं होती है क्योंकि आज के समय में सारी चीजें ऑनलाइन हैं और मैन्युअल सबमिशन बंद हो गया है, इसलिए डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती है.

''ऑनलाइन टैक्स सबमिशन हो जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है.इसलिए आईटी रिटर्न भरने के लिए डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती है.ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण काम आसानी से जल्दी हो जाते हैं.'' - दिलीप कोसरिया, सीए

पहले के मुकाबले टैक्स रिटर्न की वेबसाइट हुई तेज : वहीं आयकर सलाहकार टैक्स एडवोकेट आनंद सेठ के मुताबिक '' 31 जुलाई आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख है.अब तक सभी लोगों ने अपने आयकर रिटर्न को भर दिया है. ऑनलाइन प्रक्रिया होने से काम सरल हो गया है. पिछले कुछ सालों में आयकर रिटर्न वेबसाइट जो लास्ट टाइम में अच्छे से काम नहीं करती थी उसमें सरकार ने सुधार लाया है. इस बार काम बहुत अच्छा रहा है. जिन्होंने किसी कारण से आईटी रिटर्न नहीं करवाया था, वो आज आखिरी तारीख को भी आईटी रिटर्न फाइल करवाने आ रहे हैं. उनकी सहायता के लिए हम आज रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे.



इनकम टैक्स नहीं भरने से नुकसान : इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद अनिवार्य है. इनकम टैक्स फाइल नहीं करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. अगर आप कहीं से बैंक लोन लेना चाहते हैं. तो आपको बैंक लोन लेने में परेशानी होती है. कई मामलों में बैंक लोन भी रुक जाते हैं. अगर कहीं खरीदी- बिक्री आपका टीडीएस कटा हुआ है उसका अगर आपको रिफंड लेना हो तो इनकम टैक्स फाइल नहीं करने पर आपको वह रिटर्न नहीं मिलता है.अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उस दौरान इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज की जरूरत होती है, उससे भी आप वंचित रह सकते हैं.

'' अगर आपने कहीं पर भी रिटर्न नहीं भरा है और आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कतें आती है. अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं और किसी भी प्रकार से गैप आ जाता है तो इसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम आती है.इसके बाद सिबिल स्कोर भी प्रभावित होता है''- आनंद सेठ, आयकर सलाहकार

आखिरी दिन भी आईटीआर नहीं भर पाने पर क्या करें : अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाता है. ऐसी स्थिति में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे व्यक्ति आने वाले समय में आने वाले एक दो महीने में फाइन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते है.जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, वो 5000 रुपए फाइन देकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवा सकते हैं.वहीं किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न 1 हजार रुपए फाइन देकर फाइल करवा सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.