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न करें टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स विभाग इस तरह कर रहा जागरूक

रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में 24 जुलाई को 159 वी इनकम टैक्स डे का आयोजन किया जाएगा.

आयकर विभाग
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Published : Jul 20, 2019, 10:10 AM IST

रायपुरः राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में 24 जुलाई को 159 वी इनकम टैक्स डे का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए 15 दिनों से लोगों को जागरूक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा रक्तदान शिविर लगाए गए. वहीं स्कूली बच्चों को आयकर के संबंध में जागरूक करने के लिए उन्हें कई तरह की जानकारियां दी जा रही है.

ऐसा है आयकर का इतिहास

Income tax department

भारत में 1860 में अंग्रेज सरकार द्वारा आयकर की शुरुआत की गई. वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार ने आयकर के नियम और कानून बनाए थे. भारत के आजाद होने के बाद सन 1961 में भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स के नए कानून और नियम बने जो भारत में आज तक लागू हैं. इन्हीं नियमों और कानूनों का पालन इनकम टैक्स विभाग द्वारा किया जा रहा है.
आयकर विभाग को आम जनता के आय के बारे में सूचना क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री आदि के आधार पर उनके डिटेल और जानकारी मिलती है.

आयकर विभाग कर रहा जागरूक

कुछ लोगो में इनकम टैक्स से बचने और कर चोरी की भावना रहती है. ऐसे में विभाग इन लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग अपने इनकम की सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें और कर चोरी से बचें. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि अगर कोई गलत जानकारी देता है या अपनी आय को छिपाता है तो उस व्यक्ति को ब्याज के साथ ही पेनाल्टी और 87% या फिर 138% देने के अलावा जेल भी हो सकती है.

रायपुरः राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में 24 जुलाई को 159 वी इनकम टैक्स डे का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए 15 दिनों से लोगों को जागरूक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा रक्तदान शिविर लगाए गए. वहीं स्कूली बच्चों को आयकर के संबंध में जागरूक करने के लिए उन्हें कई तरह की जानकारियां दी जा रही है.

ऐसा है आयकर का इतिहास

Income tax department

भारत में 1860 में अंग्रेज सरकार द्वारा आयकर की शुरुआत की गई. वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार ने आयकर के नियम और कानून बनाए थे. भारत के आजाद होने के बाद सन 1961 में भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स के नए कानून और नियम बने जो भारत में आज तक लागू हैं. इन्हीं नियमों और कानूनों का पालन इनकम टैक्स विभाग द्वारा किया जा रहा है.
आयकर विभाग को आम जनता के आय के बारे में सूचना क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री आदि के आधार पर उनके डिटेल और जानकारी मिलती है.

आयकर विभाग कर रहा जागरूक

कुछ लोगो में इनकम टैक्स से बचने और कर चोरी की भावना रहती है. ऐसे में विभाग इन लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग अपने इनकम की सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें और कर चोरी से बचें. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि अगर कोई गलत जानकारी देता है या अपनी आय को छिपाता है तो उस व्यक्ति को ब्याज के साथ ही पेनाल्टी और 87% या फिर 138% देने के अलावा जेल भी हो सकती है.

Intro:रायपुर राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में 24 जुलाई को 159 वी इनकम टैक्स डे का आयोजन किया जाएगा इसके लिए 15 दिनों से लोगों को जागरूक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा रक्तदान शिविर स्वास्थ शिविर और स्कूली बच्चों को आयकर के संबंध में जागरूक करने के लिए उन्हें कई तरह की जानकारियां भी दे रहा है 159 वी इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाएगा इसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई और विभाग के अधिकारी इसके लिए जोर-शोर से लगे हुए


Body:भारत में 1860 में अंग्रेज सरकार द्वारा आयकर की शुरुआत की गई सन 1922 में ब्रिटिश सरकार ने आयकर के नियम और कानून बनाए थे भारत के आजाद होने के बाद सन 1961 में भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स के नए कानून और नियम बने जो भारत मे आज तक लागू है इन्हीं नियमों और कानूनों का पालन इनकम टैक्स विभाग द्वारा किया जा रहा है


Conclusion:आम जनता के आय के बारे में आयकर विभाग को सूचना क्रेडिट कार्ड बैंक ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री केआधार पर आम जनता के डिटेल और जानकारी आयकर विभाग को मिलता है कुछ लोग इनकम टैक्स से बचने और कर चोरी की भावना लोगों में रहती है ऐसे में विभाग इन लोगों से अपील कर रहा है की आप लोग अपने इनकम की सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें और कर चोरी से बचें इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि अगर कोई गलत जानकारी देता है या अपनी आय को छुपाता है उस व्यक्ति को ब्याज के साथ ही पेनाल्टी और 87% या फिर 138% देने के अलावा जेल भी हो सकती है


बाइट एस एस एस बी राय मुख्य आयुक्त आयकर विभाग रायपुर


रितेश तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
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