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निकाय चुनाव में होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन, 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी

निकाय चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव से संबंधित जानकारी साझा की है.

important information related to urban body elections in chhattisgarh
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन अधिकारी
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Published : Nov 26, 2019, 5:34 PM IST

Updated : Nov 26, 2019, 5:40 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद रायपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर में चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से लोगों को दी.

निकाय चुनाव में होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन, 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाय चुनाव के बारे में बताते हुए कहा कि, रायपुर में वर्तमान में कुल 9 लाख 94 हजार 631 मतदाता हैं. इसमें 5 लाख 55 हजार 32 पुरुष मतदाताओं की संख्या है. वहीं 4 लाख 88 हजार 850 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा रायपुर में 249 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं. इसके लिए रायपुर में एक हजार 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 241 मतदान केंद्र को संवेदनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है.

189 वार्डों में होंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले में कुल 189 वार्डों में मतदान होंगे, इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है. रायपुर में नगरी निकाय निर्वाचन के लिए 9 रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है. वहीं रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या ज्यादा होने के कारण कलेक्टर परिषद में नाम निर्देशन पत्र के लिए अलग-अलग कक्ष होगा, इसके लिए 8 और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था
इस बार नगरी निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है. नगरी निकाय में पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. इसके लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया है.

निकाय चुनाव लड़ने के लिए शुल्क

  • नगर पंचायत में पार्षद पद के लिए 1000 रुपये
  • नगर पालिका परिषद में पार्षद पद के लिए 3000 रुपये
  • नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए 5000 रुपये

अधिकतम व्यय की सीमा

  • नगर पालिका निगम रायपुर में पार्षद पद के लिए 5 लाख रुपये
  • नगर पालिका निगम बिरगांव में पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये
  • नगर पालिका परिषद आरंग/गोबरा नवापारा/तिल्दा नेवरा में पार्षद पद के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये
  • नगर पंचायत अभनपुर/खरोरा/ कुरा/माना कैंप के पार्षद पद के लिए 50 हजार रुपये

भरे जाएंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन
सभी प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले बचत बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था शुरू की है. ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर उस फार्म को सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा करना होगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद रायपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर में चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से लोगों को दी.

निकाय चुनाव में होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन, 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाय चुनाव के बारे में बताते हुए कहा कि, रायपुर में वर्तमान में कुल 9 लाख 94 हजार 631 मतदाता हैं. इसमें 5 लाख 55 हजार 32 पुरुष मतदाताओं की संख्या है. वहीं 4 लाख 88 हजार 850 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा रायपुर में 249 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं. इसके लिए रायपुर में एक हजार 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 241 मतदान केंद्र को संवेदनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है.

189 वार्डों में होंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले में कुल 189 वार्डों में मतदान होंगे, इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है. रायपुर में नगरी निकाय निर्वाचन के लिए 9 रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है. वहीं रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या ज्यादा होने के कारण कलेक्टर परिषद में नाम निर्देशन पत्र के लिए अलग-अलग कक्ष होगा, इसके लिए 8 और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था
इस बार नगरी निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है. नगरी निकाय में पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. इसके लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया है.

निकाय चुनाव लड़ने के लिए शुल्क

  • नगर पंचायत में पार्षद पद के लिए 1000 रुपये
  • नगर पालिका परिषद में पार्षद पद के लिए 3000 रुपये
  • नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए 5000 रुपये

अधिकतम व्यय की सीमा

  • नगर पालिका निगम रायपुर में पार्षद पद के लिए 5 लाख रुपये
  • नगर पालिका निगम बिरगांव में पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये
  • नगर पालिका परिषद आरंग/गोबरा नवापारा/तिल्दा नेवरा में पार्षद पद के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये
  • नगर पंचायत अभनपुर/खरोरा/ कुरा/माना कैंप के पार्षद पद के लिए 50 हजार रुपये

भरे जाएंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन
सभी प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले बचत बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था शुरू की है. ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर उस फार्म को सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा करना होगा.

Intro:छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकाय आम चुनाव की घोषणा के के बाद रायपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी एस भारतिदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी।।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले में कुल 9लाख 94हजार 6सौ 31 मतदाता है
जिनमे पुरुष मतदाता की संख्या 5 लाख 55 हजार 32
महिला मतदाताओं की संख्या 4 लाख 88 हज़ार 8सौ 50
एवं तृतीय लिंग 249 है।।

जिले के नगरी निकाय एवं में कुल 1102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 241 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।।


Body:जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया रायपुर जिले में कुल 189 वार्डो में मतदान होंगे जिनमें नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है।।
नगरी निकाय निर्वाचन हेतु जिले में 9 रिटर्निंग ऑफिसरो की नियुक्ति की गई है ।। वहीं रायपुर नगर निगम में वार्डो की सँख्या ज्यादा होने के कारण कलेक्टर परिषद में नाम निर्देशन पत्र के लिए अलग अलग कक्ष होगा जिनके 8 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।।

इस बार नगरी निकाय निर्वाचन हेतु पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था पहली बार रखी गई है।।


Conclusion:नगरी निकाय के पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए

नाम निर्देशन के राशि इस प्रकार है

नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु 1000 हजार रुपए
नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 3000 हजार रुपए
नगर पालिका निगम के पार्षद पद हेतु 5000 रुपए


अधिकतम व्यय सीमा इस प्रकार है

नगर पालिका निगम रायपुर के पार्षद पद हेतु 5 लाख रूपए

नगर पालिका निगम बिरगांव के पार्षद पद हेतु 3 लाख रुपए

नगर पालिका परिषद आरंग /गोबरा नवापारा /तिल्दा नेवरा के पार्षद पद हेतु 1 लाख 50 हजार रुपए

नगर पंचायत अभनपुर /खरोरा / कुरा / माना कैंप के पार्षद पद हेतु 50 हजार रुपए ।।

प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बचत बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।

इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है ।ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने के पश्चात उसे प्रिंट कर हस्ताक्षर पश्चात सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि व समय में जमा किया जा सकता है।।


Last Updated : Nov 26, 2019, 5:40 PM IST
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