रायपुर: प्रदेशभर के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 5 मई से सारे शासकीय कार्य शुरू हो गए हैं. इस दौरान राजपत्रित अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. वहीं अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की रोस्टर शीट के अनुसार एक तिहाई उपस्थित रहना होगा.
प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शासकीय कार्य शुरू होने से सभी अधिकारियों का संस्था में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. वहीं कंटेनमेंट जोन के अंदर स्थित शासकीय कॉलेज संचालित नहीं होंगे. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखना होगा. सैनिटाइजेशन, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा. कार्यालयों में जन सामान्य के लोगों से कम से कम संपर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं.
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने के निर्देश
सरकार ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि, सभी कार्यालयों में शिकायत कंप्लेन बॉक्स रखा जाए. जन सामान्य को किसी तरह की समस्या होने पर वे अपनी शिकायत इस बॉक्स में डाल सकते हैं. लॉकडाउन फेस 3 में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है. इनमें सिर्फ शासकीय कार्य किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को नियम अनुसार उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
कंटेनमेंट जोन के कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे
प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए शासन ने कंटेनमेंट जोन में स्थित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को छोड़कर सभी को खोलने के निर्देश दिए हैं. शासन ने दिशा निर्देश देते हुए इनका पालन करने का आदेश जारी किया है.
- कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने और साफ-सफाई रखी जाए.
- कम से कम बैठक का आयोजन किया जाए.
- कार्य स्थल को सैनिटाइज किया जाए.
- जन साधारण से कम से कम संपर्क में आएं.
- कार्यालय में आने वाले आगंतुकों की सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लोक सेवाएं दें.
- कार्यालय परिसर में शिकायत पेटी रखी जाए और आगंतुकों की शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण करें.
- कार्यालय में किसी तरह के सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन न करें.
- कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली का अधिक से अधिक प्रयोग करें.
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इन्हीं सारी बातों को लेकर शासन ने सरकारी कार्यालयों को आदेश जारी किया है.