रायपुर: छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग में लागू की गई 'ई' श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों और बोर्ड में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने राज्य में एकीकृत 'ई' श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की है. 'ई' श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए 20 लाख रुपये तक की लागत के एकल कार्य ब्लॉक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
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डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपये वेतन
छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रूपए से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर के लिए योजना शुरू की है. इसमें एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है. डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपये प्रति महीना और स्नातक इंजीनियर को 25 हजार रुपये न्यूनतम प्रति महीने भुगतान का भी प्रावधान किया गया है.
इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता
टेंडर कॉनट्रैक्ट में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता किए जाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा. मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है. लोक निर्माण विभाग के दो निर्णयों का सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों, बोर्ड में भी पालन अनिवार्य किया गया है. इससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा.