रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए सामाजिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
सरकार ने दिए सख्त निर्देश
कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा. अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर भी प्रतिबंध रहेगा. अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.
धार्मिक आयोजनों में न हो भीड़भाड़
धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को त्योहारों में भीड़भाड़ न करें और पूजा घर पर करें.
कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए. सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- शादियों और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध.
- समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयोजन पर रोक रहेगी
- लोगों को धार्मिक और सामाजिक त्योहारों में भीड़भाड़ न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए
- धार्मिक गुरूओं, समाज प्रमुखों से ली जाए मदद.
- कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए.
- कोरोना पाजिटिव व्यक्ति सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग नहीं करें.
- संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए निर्देश.