रायपुर: प्रदेश के पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है. सूबे में कार्यरत पत्रकारों के लिये बनाए गए नए अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही प्रभावशील हो गए हैं. अब ब्लॉक लेवल के मीडियाकर्मियों को भी जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता दी जाएगी.
सरकार ने अधिमान्यता नियमों को व्यापक किया है. अब ब्लॉक लेवल तक के पत्रकारों को भी सरकार अधिमान्य करेगी. इसी तरह राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान नए अधिमान्यता नियमों में किया गया है.
- इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जनसंपर्क के अफसर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि अभी तक जो अधिमान्यता नियम चल रहे थे, वे छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद साल 2001 में बनाए गए थे. उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों में मीडिया में कई बदलाव आए हैं. कई टीवी चैनल, वेब पार्टल और समाचार संस्थान शुरू हुए हैं, साथ ही परिस्थितियां बदली हैं.
- तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि अधिमान्यता नियमों को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नए समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के लिए अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है.
- नए अधिमान्यता नियमों में प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
- समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या आदि के आधार न केवल अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है बल्कि पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की तुलना में संख्या की व्यापक बढ़ोतरी की गई है.
- समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पहले की तरह राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जाएगा लेकिन समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
- तारण प्रकाश सिन्हा ने आशा व्यक्त की है कि नए अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने के बाद समाचार मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता न मिलने संबंधी दीर्घ अवधि से चली आ रही शिकायत का निराकरण हो सकेगा.