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लॉकडाउन रिटर्न: शासकीय कार्यालयों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन - छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए आंशिक संशोधन किया है.

General Administration Department issued order
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
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Published : Jul 20, 2020, 6:00 PM IST

रायपुर: राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं. पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से निपटने में शामिल तथा विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई और स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी. पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी. इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग पृथक से आदेश करेगा.

प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों होंगे लागू

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभिन्न विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होंगे. ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे.

संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को जारी किए संशोधित परिपत्र

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को संशोधित परिपत्र जारी करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (Work from Home) और पूरे समय मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने कहा है. उन्हें आवश्यक नस्तियों और डाक लाने-ले जाने और इसके संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सभी संबंधितों को नए निर्देशों के बारे में सूचित कर इनका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे.

रायपुर: राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं. पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से निपटने में शामिल तथा विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई और स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी. पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी. इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग पृथक से आदेश करेगा.

प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों होंगे लागू

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभिन्न विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होंगे. ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे.

संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को जारी किए संशोधित परिपत्र

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को संशोधित परिपत्र जारी करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (Work from Home) और पूरे समय मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने कहा है. उन्हें आवश्यक नस्तियों और डाक लाने-ले जाने और इसके संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सभी संबंधितों को नए निर्देशों के बारे में सूचित कर इनका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे.

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