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विधायक सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला - विधायक सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती

गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याचिका में सत्यनारायण शर्मा पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है.

Satyanarayana Sharma
विधायक सत्यनारायण शर्मा
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Published : Nov 26, 2019, 5:35 PM IST

रायपुर: रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दरअसल, गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याचिका में सत्यनारायण शर्मा पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है. जिसकी सुनवाई के दौरान आज सत्यनारायण शर्मा के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि, मामला चलने लायक नहीं है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप
मामले में याचिकाकर्ता गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि, शर्मा अपने नामांकन पत्र के साथ झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें शर्मा ने अपनी आय का स्रोत बहुत कम बताया है. साथ ही मुरेठी गांव की अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बताते हुए वहां के मकान के बारे में शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया है. अग्रवाल ने नामांकन पत्र की जांच के दौरान भी शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता की आपत्ति को बिना सुनवाई के ही निरस्त कर दिया था.

फैसला सुरक्षित
रिटर्निंग ऑफिसर से याचिका निरस्त होने के बाद गौतम बुद्ध अग्रवाल ने मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी थी. मामले पर सुनवाई के दौरान सत्यनारायण शर्मा के वकील निर्मल शुक्ला ने याचिका को चलने लायक न बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की है. जिसपर कोर्ट ने याचिका चलाई जाए या नहीं इसे लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ कर रही है.

रायपुर: रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दरअसल, गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याचिका में सत्यनारायण शर्मा पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है. जिसकी सुनवाई के दौरान आज सत्यनारायण शर्मा के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि, मामला चलने लायक नहीं है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप
मामले में याचिकाकर्ता गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि, शर्मा अपने नामांकन पत्र के साथ झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें शर्मा ने अपनी आय का स्रोत बहुत कम बताया है. साथ ही मुरेठी गांव की अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बताते हुए वहां के मकान के बारे में शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया है. अग्रवाल ने नामांकन पत्र की जांच के दौरान भी शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता की आपत्ति को बिना सुनवाई के ही निरस्त कर दिया था.

फैसला सुरक्षित
रिटर्निंग ऑफिसर से याचिका निरस्त होने के बाद गौतम बुद्ध अग्रवाल ने मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी थी. मामले पर सुनवाई के दौरान सत्यनारायण शर्मा के वकील निर्मल शुक्ला ने याचिका को चलने लायक न बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की है. जिसपर कोर्ट ने याचिका चलाई जाए या नहीं इसे लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ कर रही है.

Intro:रायपुर विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ चुनाव याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की । गौतम बुद्ध अग्रवाल ने दायर की है चुनाव याचिका। सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को दी गई है चुनौती। नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का है याचिकाकर्ता ने लगाया है आरोप। सत्यनारायण शर्मा के वकील ने कोर्ट में दी दलील ,कहा मामला चलने लायक नहीं। कोर्ट ने मामले में फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने की मामले की सुनवाई।Body:बता दें कि गौतम बुध अग्रवाल के द्वारा सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका में कहा है कि श्री शर्मा अपने नामांकन पत्र के साथ झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए थे ।इसमें उन्होंने अपनी आय के स्रोत को बहुत कम बताया था साथ ही ग्राम मुरेठी की अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बताती हुई वहां के मकान का शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया था।नामांकन पत्र के जांच के दौरान याचिकाकर्ता ने झूठे शपथपत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता की आपत्ति को बिना सुनवाई की ही निरस्त कर दिया था ।Conclusion: जिसके बाद गौतम बुद्ध अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल कर सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई के दौरान सत्यनारायण शर्मा के वकील निर्मल शुक्ला ने याचिका को चलने लायक ना बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका चलाई जाए या नहीं इसको लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ द्वारा की गई।
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