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जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को निकाली जाएगी लॉटरी - 18 नवंबर को लॉटरी जिला पंचायत

सूचना के मुताबिक स्थानों के आबंटन के लिए 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया शुरु होगी.

महानदी भवन, रायपुर
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Published : Nov 5, 2019, 9:07 PM IST

Updated : Nov 5, 2019, 9:37 PM IST

रायपुर: जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके लिए आम सूचना जारी कर दी गई है.

मंत्रालय.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ने पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूचना जारी कर दी है.

जारी सूचना के मुताबिक स्थानों के आबंटन के लिए 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी.

पढ़ें- सिरपुर के प्रवास पर रहे CM भूपेश, पुरातात्विक स्थलों का किया निरीक्षण

जारी सूचना में बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के निर्धारण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आबंटन के लिए लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

रायपुर: जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके लिए आम सूचना जारी कर दी गई है.

मंत्रालय.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ने पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूचना जारी कर दी है.

जारी सूचना के मुताबिक स्थानों के आबंटन के लिए 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी.

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जारी सूचना में बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के निर्धारण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आबंटन के लिए लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Intro:रायपुर। जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए18 नवम्बर को निकलेगी लॉटरी
आम सूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-3 (4) के पालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के स्थानों के आरक्षण के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है।

Body:जारी सूचना के अनुसार स्थानों के आबंटन के लिए 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाऊस सिविल लाईन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की कार्यवाही प्रारंभ होगी।
जारी सूचना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आबंटन के लिए लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।
मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुरConclusion:
Last Updated : Nov 5, 2019, 9:37 PM IST
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