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राशन कार्डधारकों को एक साथ मिलेगा 2 महीने का चावल - राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी

सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए फरवरी और मार्च महीने के चावल एक साथ देने के आदेश जारी किए हैं.

महानदी भवन
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Published : Jan 13, 2020, 6:37 PM IST

Updated : Jan 13, 2020, 6:59 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सभी राशन कार्डधारकों को फरवरी और मार्च 2020 का चावल एक साथ देने का फैसला लिया गया है. खाद्य विभाग ने इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों को एकमुश्त चावल आवंटन के आदेश जारी किए हैं. दोनों महीनों का चावल फरवरी में ही उपभोक्ताओं को दे दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने चावल उत्सव का आयोजन करने की बात कही है.

राशन कार्डधारकों को एक साथ मिलेगा 2 महीने का चावल

राशन कार्डधारक अपनी सुविधा के मुताबिक एक ही महीने में दो महीने का चावल एक साथ उठा सकते हैं. हालांकि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए दो महीने का चावल एक साथ लेने के लिए कोई बाध्यता लागू नहीं की है. उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार फरवरी महीने का चावल फरवरी में और मार्च महीने का चावल मार्च में उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं.

कलेक्टर को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा और निःशक्त राशन कार्डधारकों को नमक, चना, शक्कर और बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आवंटन फरवरी महीने के लिए जारी किया गया है. इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारकों के लिए भी फरवरी का आवंटन जारी किया गया है. खाद्य विभाग से जारी खाद्यान्न आवंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सभी राशन कार्डधारकों को फरवरी और मार्च 2020 का चावल एक साथ देने का फैसला लिया गया है. खाद्य विभाग ने इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों को एकमुश्त चावल आवंटन के आदेश जारी किए हैं. दोनों महीनों का चावल फरवरी में ही उपभोक्ताओं को दे दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने चावल उत्सव का आयोजन करने की बात कही है.

राशन कार्डधारकों को एक साथ मिलेगा 2 महीने का चावल

राशन कार्डधारक अपनी सुविधा के मुताबिक एक ही महीने में दो महीने का चावल एक साथ उठा सकते हैं. हालांकि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए दो महीने का चावल एक साथ लेने के लिए कोई बाध्यता लागू नहीं की है. उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार फरवरी महीने का चावल फरवरी में और मार्च महीने का चावल मार्च में उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं.

कलेक्टर को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा और निःशक्त राशन कार्डधारकों को नमक, चना, शक्कर और बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आवंटन फरवरी महीने के लिए जारी किया गया है. इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारकों के लिए भी फरवरी का आवंटन जारी किया गया है. खाद्य विभाग से जारी खाद्यान्न आवंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं.

Intro:

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रायपुर, प्रदेश के राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को फरवरी एवं मार्च 2020 का चावल एक साथ मिलेगा। मंत्रालय के खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए फरवरी एवं मार्च 2020 के लिए चावल का आबंटन एकमुश्त जारी कर दिया गया है। फरवरी एवं मार्च माह का चावल वितरण फरवरी में चावल उत्सव का आयोजन कर किया जाएगा।

Body:राशन कार्ड धारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है। उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नही है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार फरवरी माह का चावल फरवरी में एवं मार्च माह का चावल मार्च माह में उचित मूल्य की दुकानो से उठा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर एवं बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आबंटन माह फरवरी के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह फरवरी का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जन प्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारियों के समक्ष राशन का वितरण कराया जाएगा। आदेश में कलेक्टर द्वारा तथा खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।Conclusion:
Last Updated : Jan 13, 2020, 6:59 PM IST
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