Income tax return last date :इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब नहीं (File ITR before the last date of income tax) बढ़ेगी. सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि इस बार डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में अब आपके पास 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करने का मौका है. इसके बाद पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल हो सकेगी. पिछले दो साल में कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी. लेकिन, इस साल हालात सामान्य हैं इसलिए केंद्र सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
सरकार नहीं बढ़ाएगी तारीख : पिछले तीन साल में पहली बार ऐसा होगा जब सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया है. राजस्व सचिव तरुण बजाज के मुताबिक, अभी तक, दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है. हालांकि, ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार Extend due date immediately ट्रेंड कर रहा है. टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि डेडलाइन को बढ़ाया जाए. 27 जुलाई तक 3.4 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं, 2.7 करोड़ से ज्यादा ने इसे वेरिफाई भी कर लिया है.
क्यों अभी भर लें रिटर्न : वित्तीय वर्ष 2021-22 या टैक्स असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2022 है. अगर, आपने भी अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जरूर भर दें. 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने वालों को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने से बचना है तो 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें.
कितना था पिछले साल का आंकड़ा : पिछली साल आखिरी तारीख पर रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा था. लेकिन, इस बार 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में हमने अपनी टीम को तैयार रहने को कहा है. सिस्टम अतिरिक्त लोड उठाने में सक्षम है इसलिए तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया है. ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.