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चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश, पढ़ें अहम जानकारी

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव चिन्हों को लेकर आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Election Commission issued instructions for allotment of election symbols
चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश
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Published : Nov 29, 2019, 10:31 PM IST

रायपुर: नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों (चुनाव चिन्ह) के आवंटन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को केवल वही प्रतीक आवंटित किया जाएगा जो उस दल के लिये आरक्षित है, उन्हें कोई और प्रतीक आवंटित नहीं किया जायेगा. रामसिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत राज्यीय दल अगर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें आयोग में आवेदन करने पर आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जा सकेगा.

मुक्त प्रतीकों का होगा आवंटन
चुनाव आयुक्त ने बताया कि अगर एक से ज्यादा राज्यीय दल एक ही आरक्षित प्रतीक चिन्ह की मांग करते हैं और ये प्रतीक चिन्ह पहले ही किसी दल को आवंटित हो गया हो तो दूसरे राजनीतिक दल को आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जाएगा. बाद में आवेदन करने वाले दलों को मुक्त प्रतीकों में से कोई प्रतीक आवंटित किया जाएगा.

निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए भी जारी किया निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. ऐसे उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी के सामने नियमानुसार मुक्त प्रतीक मांग सकते हैं.

रायपुर: नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों (चुनाव चिन्ह) के आवंटन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को केवल वही प्रतीक आवंटित किया जाएगा जो उस दल के लिये आरक्षित है, उन्हें कोई और प्रतीक आवंटित नहीं किया जायेगा. रामसिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत राज्यीय दल अगर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें आयोग में आवेदन करने पर आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जा सकेगा.

मुक्त प्रतीकों का होगा आवंटन
चुनाव आयुक्त ने बताया कि अगर एक से ज्यादा राज्यीय दल एक ही आरक्षित प्रतीक चिन्ह की मांग करते हैं और ये प्रतीक चिन्ह पहले ही किसी दल को आवंटित हो गया हो तो दूसरे राजनीतिक दल को आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जाएगा. बाद में आवेदन करने वाले दलों को मुक्त प्रतीकों में से कोई प्रतीक आवंटित किया जाएगा.

निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए भी जारी किया निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. ऐसे उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी के सामने नियमानुसार मुक्त प्रतीक मांग सकते हैं.

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रायपुर, नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त , पंजीकृत और निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये हैं ।

Body:राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को केवल वही प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो उस दल के लिये आरक्षित हैं , उन्हें कोई अन्य प्रतीक आवंटित नहीं किया जायेगा । उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत राज्यीय दल अगर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें आयोग में आवेदन करने पर आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जा सकेगा ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि अगर एक से अधिक राज्यीय दल एक ही आरक्षित प्रतीक चिन्ह की मांग करते हैं और यह प्रतीक चिन्ह पहले ही किसी दल को आवंटित हो गया हो तो दूसरे राजनीतिक दल को आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जाएगा , बाद में आवेदन करने वाले दलों को मुक्त प्रतीकों में से कोई प्रतीक आवंटित किया जायेगा । राज्य निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ,ऐसे उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियमानुसार मुक्त प्रतीक मांग सकते हैं।
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