रायपुर : अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई है. जैसा कि आप जानते हैं कि अब सभी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से पूरी की जा रही हैं. ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर पता परिवर्तन, रिप्लेसमेंट, एनओसी, क्लास वाहन सरेंडर करने के साथ ही लाइसेंस खोने या खराब होने तक ऑटो अप्रूवल बिना किसी मानवीय रोक टोक के किया जाएगा.इसके लिए परिवहन साइट https://parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एपलिकेशन किया जा सकता है. इसमें बताना होगा कि लाइसेंस गुम होने के कारण डुप्लीकेट बनवाना पड़ रहा है या नवीनीकरण का आवेदन दिया जा रहा है.
किन सेवाओं का ले सकते हैं लाभ : परिवहन सचिव एस प्रकाश ने राज्य में हर तरह के वाहनों पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जानकारी दी है. इसके तहत नये फॉर्मेट में कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं. आम जनता को सुविधा मुहैया कराने की पहल की गई है, जिसका लाभ लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 06 सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय आने की अनिवार्यता खत्म हो गई हैं. आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आम जनता घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से इन 06 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार के विकल्प दिये जायेंगे. इस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर कॉलम में अपना आधार नंबर अपलोड करना होगा. सारा काम आधार कार्ड से होगा. इसके बाद फोटो खींचने या फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं होगी. सारी प्रक्रिया आधार कार्ड से होगी. नये सिस्टम की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गयी है. इसमें कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी.
सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार के साथ लाइसेंस लिंक होना जरूरी : परिवहन आयुक्त के मुताबिक आधार एथेंटिकेशन के द्वारा आवेदन कर ऑटो अप्रूवल की सुविधा का लाभ उठाने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. आधार की जानकारी को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा. जो आवेदक स्वयं ओटीपी के माध्यम से कर सकता है. या किसी भी निकट परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक देकर भी कर सकता है.आधार ऑथेंटिकेशन के तहत आवेदन करने से आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आधार से समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी.
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यदि एपलिकेंट की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे प्रकरण में आवेदक को परिवहन विभाग में पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर से फॉर्म 1 में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा. मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की पूर्ण प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी. इसमें डॉक्टर के द्वारा परिवहन विभाग के पोर्टल में सीधे एंट्री कर दी जाती है और किसी फिजिकल पेपर की आवश्यकता नहीं होती है.